सुप्रीम कोर्ट का किसी धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर आया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद और किसी धार्मिक स्थल को हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है. बुलडोजर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे चाहे वे किसी धर्म या समुदाय के हो.  सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकासी या रेलवे लाइन क्षेत्र पर है, तो हमने स्पष्ट कर दिया है. 

जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है- जस्टिस गवई 

सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य कोई दूसरा धार्मिक स्थल. जहां जनता की सुरक्षा की बात हो और स्थल पब्लिक प्लेस पर हो तो उसे हटाना ही होगा. उन्होने आगे कहा, जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है. सुनवाई के दौरान जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर उल्लंघन करने वाले दो स्ट्रक्चर हैं और सिर्फ एक के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है तो सवाल उठता है 

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