लगातार अनुपस्थित रहने पर गिरफ्तारी का आदेश दें सकता है, सरपंच

बिहार - बांका जिले के चांदन प्रखंड सभागार में गुरुवार को दो दिवसीय  ग्राम पंचायत चांदन, ग्राम पंचायत असूढा , ग्राम पंचायत उत्तरी कस्बा वसिला, ग्राम पंचायत उतरी वारने, ग्राम पंचायत  कुसुमजोरी, ग्राम पंचायत गौरीपुर, ग्राम पंचायत कोरिया एवं ग्राम पंचायत दक्षिणी कस्बा वसीला 9 पंचायतों में सरपंच उप सरपंच न्याय मित्र एवं सचिव  का प्रशिक्षण ग्राम कचहरी का समाप्त हो गया है। 24 जनवरी से आठ पंचायत का ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र एवं सरपंच उप सरपंच का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक जयशंकर प्रसाद, उदय कुमार सिंह, प्रखंड कार्यपालक सहायक रविंद्र कुमार,डाटा एंट्री ऑपरेटर ऋषिदेव कुमार द्वारा उपस्थित लोगों को ई-ग्राम कचहरी पोर्टल पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा को वादी के मोबाइल नंबर सहित लोड करने एवं पुराने धारा के जगह पर नये धारा के संबंध में लागू करने के लिए विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया गया। जयशंकर प्रसाद अधिवक्ता प्रशिक्षक ने कहा कि ग्राम कचहरी न्यायालय में वादी के आवेदन के आधार पर ग्राम कचहरी में केस दर्ज होने के बाद प्रतिवादी को सम्मन जारी करने के बाद नोटिस का तामिलाद होने पर लगातार अनुपस्थित  रहने पर धारा 206 के तहत गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए सीजीएम या एसडीओ की अनुशंसा पर नजदीकी थाने के अधिकारी को लिखित सरपंच न्यायालय द्वारा देना होगा। इसके तहत1000 रुपया का जुर्माना, एक माह कारावास हो सकता है। प्रशिक्षक बांका अधिवक्ता सह गौरीपुर न्याय मित्र उदय कुमार सिंह ने बताया कि नई नियमावली की धाराएं 208 में भी अगर सम्मन जारी की गई है, और वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आनाकानी करता है, ऐसी स्थिति में उसे पर 5000 हजार की जुर्माना, एवं एक माह के लिए कारावास की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि ग्राम कचहरी का गठन विधिवत हो गया है, और यह महात्मा गांधी की सपना था। कोई व्यक्ति अगर थाने में आवेदन दिया है, तो थानेदार को आवेदक को लेकर सरपंच न्यायालय में भेज देना चाहिए। और छोटी-मोटी विवाद में सरपंच के यहां भेज भी दिया जा रहा है। सरपंच न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत निवास करने वाले गरीबों को ग्राम कचहरी न्यायालय लाभप्रद है। जहां सुलभ और त्वरित कर्रवाही होती है।

रिपोर्टर - राकेश कुमार बच्चू

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