सत्र 2024-25 के अंतिम समय तक निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायलय ने दिया आदेश

गिरिडीह :   झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे की वर्तमान सरकार को 3 महीने में झारखण्ड नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है l गुरुवार को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद  रोशनी खालको vs झारखण्ड सरकार मामले में आज जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान सरकार के ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित रही वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने अपने अपने पक्ष को रखा l सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से  कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट कर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराएं l इसपर असहमति जताते हुए कोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया और कोर्ट ने कहा कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है, यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है l इस पर मुख्य सचिव व सरकार ने सहमति जताई और सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है. इसपर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई का आदेश दिया l

रिपोर्टर : अमित कुमार 
 

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