बजट में हुआ खेल अब प्रॉपर्टी बेचने पर भी देना होगा दुगना टैक्स
अनुवंशिका
बजट 2024 में बड़ा हुआ है जिसके बाद प्रॉपर्टी बेचने वालो को बड़ा घटका मिलने वाला है क्युकी प्रॉपर्टी बेचने पर इंडेक्सेशन नामक मिलने वाले एक बड़े बेनिफिट को अब हटा दिया है. बता दे बजट में प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 7.5% कम करके 12.5 फीसदी किया गया है लेकिन इससे उतनी राहत नहीं मिलेगी, जितनी पहले मिलती थी. आसान शब्दों में कहें तो अब आपको पहले की तुलना में प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा टैक्स पेमेंट करना होगा .
आइये जानते है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कितना टैक्स देना होगा? और अगर देना होगा तोह फिर आखिर कितना ?
बजट में प्रॉपर्टी पर घटाया एलटीसीजी टैक्स :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा बदलाव किया है जिसमे प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है. जो प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी टैक्स के दायरे में आए मुनाफे वाली रकम को कम कर देता था और इसके बाद बचे हुए अमाउंट पर एलटीसीजी टैक्स 20%) लगाया जाता था. इससे आपको कम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ज्यादा टैक्स देना होगा.
पहले किस अमाउंट पर लगता था टैक्स:
आइये इस टैक्स स्ट्रक्चर को उदहारण से समझते है मान लीजिए अगर आपने साल 2000 में कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपये में खरीदी और इसे 2009 में 35 लाख रुपये में बेच डाली, तो आपको 15 लाख रुपये का मुनाफा हुआ लेकिन यहां आपको पूरे 15 लाख पर टैक्स नहीं देना होता था, इसमें से इंडेक्सेशन बेनिफिट ( 29,92,288 रुपये) घटा दी जाती. इसके बाद बची हुई रकम 5,07,712 रुपये पर एलटीसीजी टैक्स 20% देना होता, लेकिन अब पूरे 15 लाख रुपये पर 12.5% टैक्स देना होगा.
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