हत्या कांड के चार आरोपियों को आजीवन जेल की सजा

झांसी: दिनाँक 21.03.2023 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर पर मु.अ.सं. 159/2023 धारा 302/201/34 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 03.04.2025 को न्यायालय एफटीसी - 02, झाँसी द्वारा अभियुक्त भावना आर्य पुत्री बालकिशुन, नरेन्द्र उर्फ नीरज आर्य पुत्र बालकिशुन निवासीगण गुदरी मोहल्ला रानीपुर थाना मऊरानीपुर, अर्जुन पुत्र जगदीश सैनी,पिंकी उर्फ प्रेमकुमारी पत्नी जगदीश निवासीगण झण्डापुरा रानीपुर थाना मऊरानीपुर, झाँसी को आजीवन कारावास व 20 -20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0 ज्ञानस्वरुप राजपूत, निरीक्षक अनिल कुमार, कोर्ट मुहरिर का0 कुलदीप प्रजापति व पैरोकार का0 हिमांशु यादव थाना मऊरानीपुर झाँसी का योगदान रहा। रिपोर्टर अंकित साहू

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.