फर्जी खतौनी के जरिए बीमा कंपनी से लाखों रुपए हड़पने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
झांसी। फर्जी खतौनी के जरिए बीमा कंपनी से लाखों रुपए हड़पने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार राष्ट्रभक्त किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष, के शिकायती पत्र के क्रम में ग्राम सिमरधा तहसील गरौठा में एक ही परिवार के कृषकों के खाते में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा फर्जी तरीके से लाखों रूपया का भुगतान करने के मामले में शरद मौर्या उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मऊरानीपुर को प्रकरण की जाँच हेतु नामित किया गया था। जाँच में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी 2024-2025 में कुछ कृषकों के आधार कार्ड से जाँच कराने के उपरान्त संज्ञान में आया कि ग्राम सिमरधा के 10 कृषको के खातों में बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। कृषकों द्वारा भूमि संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड खतौनी जाँच में फर्जी पाई गई।धारा-318(4), 338,336(3), 340 बी०एन०एस० थाना गरौठा में मुकदमा दर्ज किया गया।मामले में आरोपी पारस नायक पुत्र महेन्द्र कुमार नायक निवासी ग्राम व थाना डकोर जिला जालौन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान
एडीजीसी ने विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा ग्राम सिमरधा से आधार कार्ड व बैंक डिटेल प्राप्त सह अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की दुकान काव्या कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से फर्जी खतौनी तैयार कर धनराशि हड़पी गई है। पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पारस नायक का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


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