दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई , जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

झांसी। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया ने थाना उल्दन में 03 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 02 अप्रैल 2026 को परिवार के सब लोग खेत पर काम करने गए थे। उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष घर पर अकेली थी, जब वे लोग खेतों से काम करके घर वापस आए तो उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। गाँव में आस-पास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। गाँव के लोगों ने बताया कि दोपहर में समय करीब 12 बजे फोन में घर के बाहर किसी से बात कर रही थी, इसके बाद पता नहीं कहां चली गयी है। काफी तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चल सका।उसका मोबाइल बंद आ रहा है। बाद में ग्राम निमौनी में कुएं में पीड़िता का शव बरामद हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्तगण शैलेन्द्र अहिरवार एवं ठाकुरदास का नाम प्रकाश में आया धारा-137(2),70(2), 103(1), 238 ए भा. न्या.सं., धारा-5J (iv)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत थाना उल्दन में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गयी। अभियुक्त ठाकुर दास पुत्र मुन्नालाल निवासी-ग्राम निमौनी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया,जिस पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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