नपा सीएमओ को अवैध अयोध्या कालोनी के रहवासियो ने कालोनीनाइजर की शिकायत

आमला : नगर के वार्ड नं. 13, अयोध्यानगर कॉलोनी के रहवासियो ने एसडीएम के बाद नपा सीएमओ को कालोनीनाइजर की लिखित शिकायत की कालोनी के शिवनन्दन प्रसाद मानती सोनकी मालती सोककी प्रियंडा राठौर पवन तिवारी सीमा  झा बसंत तुमड़ाय सहित अन्य लोगो ने उल्लेख किया है की वार्ड नंबर 13 अयोध्या कालोनी भीमनगर में प्लाट खरीदकर नगरपालिका से मकान मानचित्र स्वीकृत करवाकर मकान बनवाए हैं। प्लाट विक्रेता अंजनी लोनारे पति श्री गंगाराम लोनारे (सहमतिकर्ता) लोनारे भवन बंधा रोड, बोड़खी, से प्लाट खरीदे थे। प्लाट मौजा भीमनगर, वार्ड नं. 13 अयोध्या नगर कालोनी, तहसील आमला जिला बैतूल मध्यप्रदेश हल्का पटवारी नं. 6 जनपद पंचायत, राजस्व निरीक्षक मंडल, विकास खण्ड आमला ख.नं. 62/1/1/1 से विक्रय रकबा 0.773हे. है। उक्त आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्थाई बिजली, पानी, सड़क, पार्क, बाउन्ड्रीवाल आदि प्रदान नहीं की गयी है।

कालोनीनाइजर ने की विद्युत् व्यवस्था

 सम्पूर्ण कॉलोनी में दो मकान को छोडकर स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान नही किया गया जिससे वर्तमान में टेम्पयेरी मीटर से 10 रू. यूनिट बिल भुगतान करना पड रहा है।कॉलोनी में लाइट के खम्बे नहीं लगे हैं, जो दो खम्बे लगे है उसमें बिल्डर ने ट्रांसफार्मर लगवाने तथा विद्युत तार विस्तार का शुल्क विद्युत विभाग को नहीं भरा है।

सड़क नाली बाउंड्रीवाल खेल मैदान व्यवस्थाए नही

 कॉलोनी में आवागमन हेतु उचित सड़क की व्यवस्था नही की गयी है कॉलोनी में प्लाट विक्रेता द्वारा नाली का निर्माण नहीं करवाया गया है। जिससे गन्दा पानी सड़क पर बहता है तथा खाली प्लाट में भरा रहता है। कॉलोनी में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क का निर्माण नहीं कराया गया है।जबकि कालोनी नाइजर द्वारा बताया गया था यह सभी व्यवस्थाए रहेगी जिससे प्रभावित होकर आवेदकों द्वारा उक्त कॉलोनी उक्त प्लॉटों को क्रय करते समय अनावेदक प्लाट विक्रेता अंजनी लोनारे पति गंगाराम लोनारे (सहमतिकर्ता) तथा उनके पुत्र श्री अजय लोनारे ने प्लाट को क्रय करते समय समस्त मूलभूत सुविधाएं सड़क, पानी, स्थाई बिजली खेल मैदान पार्क निर्माण करना बताया गया था।

प्लाट की सम्पूर्ण राशि ले ली

बिक्री की सम्पूर्ण राशि अनावेदक बिल्डर को प्रदान किया गया था। आवेदकगण और उनका परिवार उक्त कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं बिल्डर द्वारा प्रदान नहीं करने के कारण अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे है। कई बार बिल्डर द्वारा मौखिक आश्वासन देने के बाद भी आज दो वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन मूलभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं की गयी है।

इनका कहना है

अगर कालोनी अवैध है तो एक्ट अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही प्लाट विक्रेता के खिलाफ की जाएगी।

रिपोर्टर : संदीप

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.