विद्युत लोकपाल संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दविविनिलि मुख्यालय पर हुई बैठक।
आगरा : विद्युत लोकपाल संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दविविनिलि मुख्यालय पर बैठक आहूत की गयी जिसमें आगरा, फिरोजाबाद व मथुरा के मुख्य अभियन्ता एवं सभी अधीक्षण अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे एवं षेश वितरण क्षेत्रों यथा-अलीगढ़, एटा, झांसी, बांदा, कानपुर प्रथम व कानपुर द्वितीय के सभी मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। बैठक में निदेषक (वाणिज्य), मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), सीजीआरएफ नोडल अधिकारी एवं वाणिज्य अनुभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। विद्युत लोकपाल संजय श्रीवास्तव द्वारा सभी मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ चर्चा के बाद दिशा निर्देश दिए गए।
1. कंपनी स्तर, जोन स्तर व मंडल (जिला) स्तर पर गठित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमों (ब्ळत्थ्े) का व्यापक रूप से टिव्टर व फेसबुक द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे विद्युत उपभोक्ताओं पता रहे व उनको उनकी विद्युत संबधी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु स्थानीय स्तर पर ही समाधान की सहूलियत मिल सके।
2. उपभोक्ताओं को प्रदान किये जा रहे/बिल जमा करने हेतु मोबाइल पर भेजे जा रहे संदेषों के साथ यह भी बताया जाये कि उक्त जनपद में सीजीआरएफ का गठन है जहाॅ वे अपनी षिकायत दर्ज करा कर समाधान करा सकते हैं।
3. विद्युत लोकपाल द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गयी कि कुछ जनपदों में अभी तक सीजीआरएफ का गठन नहीं हो सका है जिससे उपभोक्ताओं को जोन या कंपनी स्तर पर आकर षिकायत करनी पड़ रही है।
4. उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा सीजीआरएफ का गठन का उददेष्य ही यही है कि विद्युत उपभोक्ता की विद्युत संबधी किसी भी षंका या परेषानी का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके जिसमें वितरण क्षेत्र के अधिकारी के साथ एक उपभोक्ता व एक सेवानिवृत्त प्रषासनिक अधिकारी को भी षामिल कर उनको निर्णय लेने की षक्ति प्रदान की गयी है जिससे उपभोक्ता की समस्या को सुनकर स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सके।
5. सभी को निर्देषित किया गया कि अपने जोन/मंडल स्तर पर एक रजिस्टर बना लें जिसमें जो भी उपभोक्ता आवेदन करे उसका विवरण अंकित करें व आवेदन के साथ किसी प्रपत्र या अभिलेख की कमी हो तो उपभोक्ता को लिखित रूप में सूचित कर उनसे प्राप्त करना सुनिष्चित किया जाये।
6. सभी फोरम प्रतिमाह नियमित रूप से बैठक करें जिससे उपभोक्ताओं के बीच संवाद बढ़े।
7. अधिकारियों से फोरम के गठन में आने वाली समस्याओं व लंबित प्रकरणों को षीघ्र निस्तारित करने में आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा की गयी।
8. दविविनिलि से संबधित लोकपाल को ईमेल द्वारा प्राप्त 125 षिकायतों में से 112 का निस्तारण पाया गया एवं 13 ही षिकायतें लंबित पायी गयीं जिनको षीघ्र निस्तारित करने के निर्देष दिये गये।
9. निर्देषित किया गया कि फोरम अपना निर्णय सुनाने के पश्चात उसके निस्तारण की तिथि भी आदेष में तय करें जिससे निर्धारित समय में निर्णय का पालन कराया जा सके।
10. निर्देषित किया गया कि प्रत्येक वर्श आॅॅॅफ सीजन रिबेट प्रारंभ होने से पूर्व ही समस्त आॅफ सीजन रिबेट प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं से आॅफ सीजन रिबेट आवेदन पत्र अवष्य ले लें जिससे कि इन उपभोक्ताओं को रिबेट लेेने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
11. निर्देषित किया गया कि समस्त बड़े उपभोक्ताओं की एमआरआई प्रत्येक माह की जाये। उन्होनंे कहा कि उनके पास इससे संबधित अधिक प्रकरण आते हैं जिनमें समय से एमआरआई न होने के कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल निर्गत कर दिये गये तथा बाद में रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण सही बिल नहीं बन सके। अतः प्रत्येक माह एमआरआई करना सुनिष्चित करें।
12. स्थायी विच्छेदन के प्रकरणों के निस्तारण में सभी विभागीय नियमों को अक्षरषः पालन सुनिष्चित किया जाये।
13. सीजीआरएफ का प्रचार प्रसार सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों व जनपदों में करें व जिन जोन व मंडलों में अभी तक सीजीआरएफ का गठन नहीं हुआ है वहाॅ अविलंब गठन कराया जाये।
रिपोर्टर : अनुज उपाध्याय

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