निशुल्क राशन निर्वाध प्रदान करने के लिए समस्त हितग्राहियों का ई केवाईसी के लिए 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा अभियान - कलेक्टर डॉ बेडेकर

अलीराजपुर : कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के समस्त विकासखंड स्तरीय के पात्र हितग्राहियों ई-केवायसी प्रगति की समीक्षा बैठक कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रभारी अधिकारी खााद्य एवं डिप्टी कलेक्टर श्री जीपी अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को निशुल्क राशन निर्वाध प्रदान करने के लिए समस्त हितग्राहियों का ई केवाईसी अनिवार्य है । जिले में 1 लाख 27 हजार से अधिक परिवार शासन की राशन वितरण प्रणाली से जुडे है जिनके 6 लाख 72 हजार से अधिक सदस्य है । 5 लाख से अधिक सदस्यों की ई-केवायसी का कार्य पूर्ण हो चुका है , लगभग 1 लाख 65 हजार से अधिक सदस्यों की ई-केवाईसी शेष है । इस बैठक में पात्रता पर्ची धारियों की ई-केवाईसी लक्ष्यपूर्ती हेतु कार्य योजना तैयार की गई है । जो कि युद्धस्तर पर कार्य करके आगामी दिनों में शेष बचे हितग्राहियों की ई-केवाईसी पीओएस मशीन के माध्यम से कार्य को पूर्ण करेंगे। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रखर सिंह ने बताया कि जिले में 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है , 25 प्रतिशत शेष है जिनके लिए जिला स्तरीय , विकासखंड स्तरीय एवं पंचायतवार दल गठित किए गए है । अप्रैल माह में चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत प्रतिदिन 9 हजार ई केवायसी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है , समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अपने कार्यक्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर इस अभियान की निगरानी करेंगे । जमीनी स्तर का अमला जैसे की पटवारी , ग्राम सचिव , रोजगार सहा, आगनवाडी कार्यकर्ता , मोबाइलाइजर , नगरीय वार्ड प्रभारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग करेंगे । उचित मूल्य दुकान विक्रेता ई-केवायसी के लिए अधिकृत कर्मचारी रहेंगे।इस दौरान कलेक्टर डॉ बेडेकर शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियान काफी महत्वपूर्ण है । शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत पर्चा धारियों ई-केवाईसी किया जाना है । यदि किसी सदस्य को ई-के. वाय.सी. कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर अपनी ई-के. वाय. सी. करा सकते है। साथ ही यदि परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो जाने पर वह किसी अन्य परिवार का सदस्य हो जाता है, किसी सदस्य मृत्यु हो जाती है अथवा कोई सदस्य स्थाई रूप से पलायन कर गया हो, तो ऐसे सदस्यों को अपनी राशन पात्रता पर्ची से ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी से विलोपित करा सकते हैं । इस दौरान उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की इस योजना से कोई भी पात्र जिलेवासी वंचित न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें । आप लोगो की मदद के लिए पंचायतवार दल गठित किया जा रहा है , मुमकिन हो तो ग्रामवार शिविर लगाकर , घर घर जाकर समस्त हितग्राहियों की ई-केवाईसी के कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करें । कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित रहता है तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जवाबदारी होगी । जिले के जो व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर पलायन कर चुके है या निवासरत है उन्हें आग्रह कर यह सूचित किया जाए कि संबंधित क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराएं अन्यथा आगामी माह से संबंधित राशन वितरण नहीं होगा । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने समस्त जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक समयावधि के भीतर समस्त पात्रता पचीर्धारी अपना ई-केवाईसी अनिर्वाय रूप से करें । उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार बिना ई-केवाईसी के हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जाएगा। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अर्थ जैन, तहसीलदार सोण्डवा श्री हिरालाल अस्के , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रामा अवासिया, ऑपरेटर श्री नदीम कुरैशी, श्री देवेन्द्र भुर्रा, श्री राहुल रावत सहित समस्त जिले के उचित मूल्य दुकान के विक्रेता सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी आदि उपस्थित थे। इस दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर 20 विक्रेताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए ।
रिपोर्टर : विजय जैन
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