बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के विक्रय करने पर 25 हजार रूपय अर्थदण्ड आरेपित किया गया

अलीराजपुर - खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गाडरीया ने बताया कि गत वर्ष पूर्व श्री इरफान पिता रफीक शेख निवासी मेघनगर द्वारा अपने वाहन से कट्टे में भरकर सुपारी का विक्रय बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था ,शिकायत प्राप्त होने पर उक्त विक्रेता के खिलाफ जॉच की गई , जॉच के दौरान 1 किलो सुपारी का सैंपल लेकर राज्य खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला में भेजा गया जिसकी रिपोर्ट मानक पाई गई । उक्त प्रकरण की अपर जिला दण्डाधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी श्री प्रखर सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 की धारा 58 के तहत 25 हजार रूपय का अर्थदंड अधिरोपित कर 15 दिवस में उक्त राशि खाद्य और औषधि नियंत्रक अर्थदण्ड जमा करने के लिए निर्देशित किया गया । साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी दी गई ।
संवाददाता - विजय जैन
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