धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के प्रयोग,प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अलीराजपुर - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के प्रयोग,प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी- कलेक्टर श्रीमति माथुर कलेक्टर श्रीमति नीतू माथुर ने जिला आलीराजपुर की सीमा में प्रतिबंधात्मक फटाखा, आतिशबाजी,लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है । यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक फटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण,भण्डाराण,आदि तैयार कर विक्रय नही करें। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जिले में ब्रिकी , वितरण या प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है,उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस आदेश का कडाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
रिपोर्टर - विजय जैन

No Previous Comments found.