ग्रामीण आदिवासी जनों की आवाज बुलंद करी थी एवं प्रशासन से मांग की आरोपीयों को शिघ्र गिरफ्तार
आलीराजपुर : आखिर में महेश पटेल की मेहनत रंग लाई आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने प्रशासन के सामने ग्रामीण आदिवासी जनों की आवाज बुलंद करी थी एवं प्रशासन से मांग की आरोपीयों को शिघ्र गिरफ्तार किया जाए जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपीयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा आरोपीयो की गिरफ्तारी पर ग्रामीणों में हर्ष व्यपत करते हुए पुलिस प्रशासन एवं महेश पटेल के प्रति आभार जताया
ग्राम खरखडी में हुई मारपीट व ढालिया(घास रखने का मकान) में आग लगाने वाले आरोपी आलीराजपुर पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त
आलीराजपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खरखड़ी बयड़ा फलिया में दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को मारपीट व आगजनी की गंभीर घटना घटित हुई। घटना में गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुराने आपसी विवाद को लेकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज, तोड़फोड़ एवं ढालिया (घास रखने का मकान) में आग लगाने जैसी निंदनीय हरकत की गई थी। फरियादिया सायरी पति खुमसिंह डावर भीलाला, उम्र 45 वर्ष, निवासी खरखड़ी बयड़ा फलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि घटना के दिनांक को गाँव के भुरका और कैलाश मोटरसायकल से आए और पुराने झगड़े को लेकर गाली-गलौज करने लगे। उसी दौरान सरदार और राकेश भी दूसरी मोटरसायकल से पहुँचे और उन्होंने भी फरियादिया तथा उसके पुत्र विनेश को दौड़ाया। इन सभी ने मिलकर फरियादिया के घर के पास बने ढालिया के सीमेंट चद्दरों को तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी।
आगजनी से फरियादिया के ढालिया में रखे पाइप, चारा, खाना बनाने का सामान जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पड़ोसी दिलीप पिता मोनू के ढालिया में भी आग लगा दी, जिससे उसमें रखे बोरिंग पाइप, केबल व चारा जलकर नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त भुलिया के मकान का दरवाजा, खेत की बाड़ जलाने एवं उसकी मोटरसायकल में तोड़फोड़ करने की भी घटना की गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली आलीराजपुर में अपराध क्रमांक 470/2025, धारा 296, 326(च), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता व कुशलता से कार्यवाही करते हुए घटना के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें
1. भुरका पिता दुरसिंह डावर भीलाला
2. राकेश पिता दुरसिंह डावर भीलाला
3. कैलाश पिता मंगा डावर भीलाला
4. सरदार पिता डुंगरिया डावर भीलाला
(सभी निवासी – खरखड़ी बयड़ा फलिया)
आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जिला जेल आलीराजपुर भेजा गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है।
घटना के आरोपियों की गिरफतारी की त्वरित कार्यवाही में निरीक्षक सोनू सिटोले (थाना प्रभारी कोतवाली), उनि सुनील रांदे, मुकेश कनासिया, कन्हैयालाल साजोदिया,
सउनि मुन्नालाल कटारे, अरुण राठौर, रामकुमार यादव, प्रआर बदेसिंह, आर राकेश, आर सुरेश, आर राकेश, आर संतोष, आर मुकेश। का सराहनीय योगदान रहा है।
पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह ने समस्त पुलिस टीम की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की सराहना की है।
पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, झूठी बातों या अंधविश्वासों पर विश्वास न करें।
उन्होंने कहा — “आज के समय में छोटी-छोटी अफवाहें, पुरानी रंजिशें या आपसी मतभेद कभी-कभी बड़ी हिंसक घटनाओं का रूप ले लेती हैं। ऐसी घटनाएँ समाज की शांति व सौहार्द को नुकसान पहुँचाती हैं। आपसी विवादों का समाधान संवाद और कानून के माध्यम से करें, हिंसा से नहीं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध या भ्रामक जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।’’ पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि आलीराजपुर पुलिस हमेशा आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है, तथा किसी भी अपराधी या उपद्रवी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।
रिपोर्टर : मुकेश राठौड़
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