चेक बाउंस के मामले में 6 माह का सश्रम कारावास

आलीराजपुर : चेक अनादरण के एक प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और चेक की राशि के अलावा 9% की दर से ब्याज दिलाया गया lपरिवादी अर्पण देसाई ने बताया कि उनकी फर्म मेसर्स मीठालाल आर देसाई के नाम से एक परिवाद पत्र राजेश माहेश्वरी हाल मुकाम आलीराजपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया था l मीठालाल आर देसाई के पार्टनर परिवादी अर्पण देसाई पंप से राजेश महेश्वरी हाल मुकाम अलीराजपुर ने 4,50,000 रुपए का डीजल उधार खरीदा था, उसके ऐवज में चेक राजेश महेश्वरी के द्वारा दिया था, जो परिवादी ने बैंक में पेश किया, लेकिन चेक की राशि का पेमेंट बैंक के द्वारा न देते हुए चेक डिसऑनर हो गया था l परिवादी ने पहले नोटिस दिया, उसके बाद  न्यायालय में परिवाद पेश किया l माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम,  1881 के तहत आरोपी राजेश  मांहेश्वरी को 6 माह का सश्रम कारावास और 4,50,000 रुपए की चेक की राशि पर 46 माह का ब्याज करीब 1,55,250 ईस प्रकार कुल 6,05,250 रुपए आरोपी से दिलाए जाने का आदेश दिया गया। परिवादी की ओर से प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता श्रीकांत बाहेती एवं मधुर गुप्ता के द्वारा की गई।

रिपोर्टर : विजय जैन 

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