नडियाद कलेक्टर पर इन्फॉर्मेशन कमीशन ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आनंद :  सरकारी महकमे में हंगामा मच गया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमीशन ने नाडियाड कलेक्टर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई समय पर जानकारी न देने पर की गई है। इसके साथ ही, इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इस पर रिपोर्ट करने का आदेश भी दिया है। खेड़ा जिले के नाडियाड शहर के कलेक्टर ने RTI आवेदक को समय पर जानकारी नहीं दी। जिसके कारण इन्फॉर्मेशन कमीशन ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आवेदक ने अप्रैल में नाडियाड कलेक्टर के पास RTI फाइल की थी। जिसके बारे में अधिकारी ने RTI जानकारी देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बावजूद कलेक्टर ने आवेदक को कोई जवाब नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन कमीशन ने इस काम को एक्ट के खिलाफ बताते हुए यह कार्रवाई की है। कलेक्टर पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन कमीशन ने रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया है। नाडियाड सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट डिसीजन गोंडालिया पर इन्फॉर्मेशन कमीशन ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, आवेदक हेमंतभाई प्रभुदास पटेल ने RTS अपील का ऑर्डर पाने के लिए अप्रैल 2025 में नाडियाड SDM के सामने RTI फाइल की थी। यह एप्लीकेशन फाइल होने के बाद, पहले बाहरी कलेक्टर ने मई 2025 का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की जानकारी दी। आवेदक ने मई 2025 महीने में पहली अपील फाइल की थी। पहले अपील ऑफिसर ने जुलाई महीने में 5 दिनों के अंदर RTI की जानकारी देने का ऑर्डर दिया था। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर SDM ने अपील ऑफिसर के ऑर्डर का जवाब नहीं दिया। SDM ने अगस्त महीने में सुनवाई कमीशन के नोटिस के बाद यह खुलासा किया। इन्फॉर्मेशन मांगने वाले हेमंतभाई प्रभुदास पटेल को जुलाई महीने में 7 दिनों के अंदर जानकारी पाने के लिए इन्फॉर्म किया जाना था। SDM ने जवाब दिया कि इन्फॉर्मेशन मांगने वाले ने ऑफिस से कॉन्टैक्ट नहीं किया और इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। इस तरह, इन्फॉर्मेशन कमीशन ने SDM के इस काम को एक्ट के खिलाफ बताते हुए सज़ा देने वाली कार्रवाई की है।

रिपोर्टर : ताहिर मेमन

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