मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में समीक्षा बैठक

अनूपगढ़ दिनांक 22 जनवरी 2025 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार आज 22.01.2025 को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की क्रियान्विती एवं प्रगति की समीक्षा के संदर्भ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों/ कार्मिकों की उपखण्ड अधिकारी सुरेश राव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में पशुपालन विभाग से डॉ. नरेन्द्र नागपाल ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर, डॉ. रोहित जुनेजा नाहरांवाली, डॉ. दिव्या वर्मा बाण्डा व एलएसए सहित पशुपालन विभाग के अन्य फील्ड स्तरीय कार्मिकगण उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में उपखण्ड अधिकारी सुरेश राव द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में आज दिनांक तक विभाग द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए आवेदन की तिथि 21 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2024 तक करने पर आगामी दिवसों में उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाकर वंचित एवं पात्र पशुपालकों के माध्यम से अधिकतम रजिस्ट्रेशन करवाकर राज्य सरकार की इस योजना से लाभान्वित करवाने के लिए निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारीगण / कार्मिकगणों को निर्देशित किया कि पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में आमजन को जागरूक / समझाईश करके इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित / लाभान्वित करने हेतु निर्देशित करने के साथ-साथ आगामी दिवसों में की गई प्रगति से प्रतिदिन अवगत करवाने बाबत निर्देशित किया गया। ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर द्वारा अवगत करवाया गया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालक अपने स्वयं के मोबाइल में MMPBY APP या ई-मित्र से पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए लिए पशुपालकों को अपने पशु के साथ एक फोटो, अपना जन आधार कार्ड एवं टैग नंबर दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि किसी पशुपालक के पास गोपाल क्रेडिट कार्ड या लखपति दीदी कार्ड है तो ये दस्तावेजात भी पंजीकरण के लिए साथ लाना आवश्यक है।। उक्त योजना के तहत दो दुधारू गाय या दो दुधारू भैंस अथवा एक गाय या एक भैंस या 10 बकरी या 10 भेड़ अथवा एक ऊंट का बीमा एक जन आधार कार्ड पर निशुल्क किया जाएगा एवं पशुधन की मृत्यु की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जावेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा। दुधारू गाय/भैंस की मृत्यु होने पर बीमित राशि 40000 रूपये तथा भेड़ बकरी की मृत्यु होने पर बीमित राशि 4000 रूपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संबंधित पशुपालक को किया जावेगा।

संवाददाता : हेमंत कुमार

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