बच्चों के अधिकारों, संरक्षण एवं संबंधित विधिक प्रावधानों की दी गई जानकारी

अनूपपुर - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत संस्कार लॉ कॉलेज अनूपपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अभियान 1 से 6 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जिला न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया द्वारा बच्चों के अधिकारों, संरक्षण से संबंधित प्रभावी विधिक प्रावधानों तथा पॉक्सो अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई।

जिला न्यायाधीश विधि डागलिया द्वारा विद्यार्थियों को मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 तथा नाबालिग बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2024 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सलाह एवं मध्यस्थता के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य आनंद कुमार द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक अनुराग पाल, पुष्पेंद्र कुमार पटेल, विद्यासागर माझी, केवल चंद गोस्वामी, गरिमा मिश्रा, सरिता चौरसिया सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 संवाददाता - चंद्रभान सिंह राठौर

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