NH-330A की फुटपाथ पर फल-ठेला वालों का कब्जा
अयोध्या : नेशनल हाईवे 330A अयोध्या-रायबरेली मार्ग पर हलियापुर कस्बे के चौराहे पर पैदल चलने वालों की पटरी पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। फल-ठेला आदि दुकानदारों ने फुटपाथ पर काफी दिनों से स्थायी रूप से ठेले लगा कर पटरी पर अवैध कब्जा कर रखे हैं।
राहगीरों की समस्या
फोटो में साफ दिख रहा है कि पटरी पूरी तरह ठेलों,क्रेट और सामान से घिरी है। मजबूरन राहगीरों और सवारियों को रोड किनारे से चलना पड़ रहा है। जबकि सड़क किनारे पहले से ही वाहन खड़े रहते हैं।थोड़ी सी लापरवाही पर दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक दर्जनों लोग यहां चोटिल हो चुके हैं।
कानून क्या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 26
NHAI की भूमि पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण, ठेला या अस्थायी दुकान लगाना अवैध है। NHAI ऐसे अतिक्रमण को हटाकर खर्च वसूल सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 201 सड़क/फुटपाथ पर बाधा उत्पन्न करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना और सामान जब्त किया जा सकता है।भारतीय दंड संहिता 283
सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान है ग्रामीणों का कहना है कि रोड विभाग के अधिकारी कर्मचारी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। सूत्रों की मानें तो दुकानदारों द्वारा हफ्ता" दिए जाने की चर्चा है। इससे विभाग की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त के संबंध में आर के टोल मैनेजर रवि राय से बात करने पर उन्होंने बताया कि जल्द ही जांच कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व NHAI से भी मांग की है। कि NH-330A हलियापुर की फुटपाथ को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। अतिक्रमण के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह ने भी पूर्व में शिकायत की थी लेकिन शिकायतें होने के बावजूद भी संबंधित नहीं रोड विभाग की निगरानी करने वाले गश्ती दल व उनके आला धिकारी फीलगुड होकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और आक्रमण बराबर बना रहता है।
रिपोर्टर : आईबी सिंह
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