नेशनल हाईवे हलियापुर कस्बे फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर एन एच नेशनल अथॉरिटी हुआ सक्रिय

अयोध्या : राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं याता यात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत NHAI को अधिकार है इसमें साफ लिखा है  राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में बिना अनुमति दुकान, टीन शेड, होर्डिंग, सीढ़ी, पाइप लाइन आदि लगाना दंडनीय अपराध है 1676 b 306 कार्रवाई की प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप के तहत एन एच आई पूरी तैयारी कर रही है।

NHAI पहले मौखिक और लिखित नोटिस देता है। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में
दिल्ली हाईवे 709B पर (2) दिन का नोटिस दिया गया था। हलियापुर में भी NHAI मैनेजर रवि राय ने यही कहा कि नोटिस दिया जाएगा
नोटिस में X दिन के अंदर खुद अतिक्रमण हटाएं की मोहलत दी जाती है।
बलपूर्वक हटाना  जुर्माना
अगर समय पर नहीं हटाया तो NHAI, तहसील प्रशासन और पुलिस बल के साथ मिलकर जेसीबी से हटाएगा।
साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और पुलिस में FIR भी दर्ज हो सकती है
दोबारा अति क्रमण पर
अगर नोटिस और आंशिक कार्रवाई के बाद भी लोग फिर से कब्जा करते हैं तो NHAI सीधे विशेष अभियान चलाकर हटाता है। इसमें बार-बार नोटिस की जरूरत नहीं। 
जिला प्रशासन की मदद से तुरंत गिराये जा ने का कानूनी अधिकार व प्रावधान है। 1c94b306
NHAI और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये कदम सड़क सुरक्षा के लिए है।
हाईवे पर अनधिकृत पार्किंग, दुकान, अतिक्रमण से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है।
और यातायात बाधित होता है। इसलिए फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए खाली रखना जरूरी है। 16764. हलियापुर कस्बे में NH-330A के दोनों तरफ के पटरी फुटपाथ पर अवैध  अतिक्रमण कारियों को NHAI टीम फोर्स के साथ आंशिक कार्रवाई कर चुकी है और चेतावनी दे चुकी है।
अब नियमित नोटिस जारी होगा।अगर दुकानदार टीन शेड छप्पर आदि नहीं हटाते तो NHAI  SDM  पुलिस मिलकर गिराएगी और जुर्माना/केस भी होगा।
दोबारा कब्जा करने पर बिना नए नोटिस के भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। 16761c94b306 जरूरी बातें यह है कि हाईवे की जमीन केंद्र सरकार की है। उस पर किसी का कब्जा अधिकार नहीं बनता।

रिपोर्टर : आईबी सिंह

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