निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ FIR के निर्देश।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन प्रशिक्षण में विधानसभा 116 शेखपुर के अंतर्गत बूथ संख्या 387 प्राथमिक विद्यालय सढोमई मज़रा अलापुर कक्ष संख्या एक पर नियुक्तबूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री अशोक कुमार शिक्षामित्र विकासखंड म्याऊं द्वारा कार्य आरंभ न करने पर उन्हें नोटिस संख्या 199 निर्गत गया तथा कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए. पुनः दिनांक 8.11.2025 को नोटिस संख्या 200 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त का मानदेय रोकने के निर्देश देते हुए कार्य आरंभ कराने के निर्देश दिए गए. आज दिनांक 9 नवंबर तक भी उपरोक्त बीएलओ द्वारा कार्य नहीं आरंभ किया गया है. इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बीएलओ के विरुद्ध थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32, भारतीय न्याय संहिता BNS ( पूर्ववर्ती आईपीसी) तथा अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं. यह स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य हैजिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पर रखने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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