20 जुलाई तक कार्डधारकों को होगा खाद्यान्न का वितरण।

बदायूँ: 06 जुलाई। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण 06 से 20 जुलाई 2026 के मध्य कराया जाना है। उन्होंने बताया कि उचितदर विक्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 21 कि0ग्रा0 गेहूँ, 14 कि0ग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा एवं 03 कि0ग्रा0 चीनी सःशुल्क वितरित की जायेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों प्रति यूनिट 03 कि0ग्रा0 गेहूँ, 02 कि0ग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जायेगा। उन्होंने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि वह इसके अनुसार अपने उचितदर विक्रेता से आवश्यक वस्तुये प्राप्त कर सकते हैं।

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