परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी फिटनेस न करने पर 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन किए गए निलंबित।

उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी महोदय बदायूं के निर्देशानुसार 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलाए जा रहे से सेफ़ फ्यूचर 2.0 अभियान चलाया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा बार-बार फिटनेस करने हेतु नोटिस देने के उपरांत भी स्कूलों द्वारा वाहनों की फिटनेस नहीं कराए जाने पर की गई बड़ी कार्रवाई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन)श्री हरिओम के द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-53 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुए 68 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है, जारी की गई स्कूली वाहनों की रेट लिस्ट में से यदि वाहन के द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो स्कूल प्रशासन/संचालक स्वयं उत्तरदाई होगा,स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि अपने वाहनों के प्रपत्र पूर्व रखें, समय से वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा इत्यादि कराते रहे।

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