सराय अधिनियम के उल्लंघन पर नगर मजिस्ट्रेट सख्त, ठहराव सहित सभी गतिविधियों पर रोक

बलिया : जनपद में कानून की खुलेआम अनदेखी कर बिना पंजीकरण संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के तहत बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण पाए गए 11 होटलों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि कई होटल लंबे समय से बिना वैध अनुमति संचालित हो रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने इन होटलों में ठहराव सहित सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इन होटलों पर लगा प्रतिबंध

रायल होटल – वार्ड नं. 5, रसड़ा

गिरजा होटल एंड मैरेज हाल – राजधानी रोड, चन्द्रशेखर नगर, बहेरी, बलिया

तृप्ती होटल – हैबतपुर, माल्देपुर मोड़, बलिया

होटल सुरेश – राजधानी रोड, जलालपुर, माल्देपुर, बलिया

रायल होटल – स्टेशन रोड, खरौनी कोठी, बलिया

सेंट्रल होटल – स्टेशन रोड, खरौनी कोठी, बलिया

होटल डायमण्ड – टाउन हाल रोड, बलिया

आर. एंड जी. इन – स्टेशन रोड, खरौनी कोठी, बलिया

होटल आनंदी इन – धर्मशाला रोड, विशुनीपुर, बलिया

पी.एन.एम. होटल (पिज्जा टाउन) – टाउन हाल रोड, बलिया

विक्रम होटल – स्टेशन रोड, खरौनी कोठी, बलिया

इस कार्रवाई से जिले के होटल व्यवसाय में हड़कंप मच गया है, वहीं अन्य होटल संचालकों में भी नियम-कानून के पालन को लेकर खलबली तेज हो गई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी बिना पंजीकरण संचालित होटलों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

रिपोर्टर : विशाल साहू 

 

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