अब RTO जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग स्कूल से बनेगा DL, 1 जून से लागू होंगे नए नियम

बलिया : 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर नए नियम लागू होंगे. इसके बाद से आप बिना RTO गए, किसी ऑथोराइज्ड ड्राइविंग स्कूल से भी DL पा सकते हैं.अब RTO जाने की जरूरत नहीं, ड्राइविंग स्कूल से बनेगा DL, 1 जून से लागू होंगे नए नियम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नया नियम ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 18 साल के होने का इंतजार कर रहे होंगे, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकें और लीगल तौर पर ड्राइव कर सकें. अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल RTO जाने की जरूरत होती थी. लेकिन भारत सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. अब किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. आप किसी ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है. अब प्राइवेट इंस्टीटयूट पर आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं.कौन से ड्राइविंग स्कूल से मिलेगा DL ध्यान रहे सभी ड्राइविंग स्कूल पर ये नियम लागू नहीं होता और न ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की इजाजत है. जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वो ड्राइविंग स्कूल ही DL जारी कर सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं. जानिए ये शर्तें क्या है वो ट्रेनिंग सेंटर, जो कम से कम 1 एकड़ की जमीन पर बने हैं या उनके पास इतनी जमीन है. वहीं 4-व्हीलर्स की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होना जरूरी है.

ड्राइविंग सेंटर में उचित टेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए.जो लोग राइडर्स या भावी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा या इसके आसपास की डिग्री होना जरूरी है.ट्रेनर के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है. साथ ही उन्हें फंडामेंटल बायोमेट्रिक्स और IT सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए.

हल्के वाहनों के लिए ट्रेनिंग 4 हफ्तों या 29 घंटों के अंदर कम्प्लीट हो जानी चाहिए. ट्रेनिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होना जरूरी है.हैवी व्हीकल्स के लिए कम से कम 38 घंटो की ट्रेनिंग जरूरी है. इसमें 8 घंटों की थ्योरी क्लास और बाकी का समय प्रैक्टिकल के लिए है.इसी के साथ सरकार ने 9,00,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी फैसला किया है. इसके अलावा कारों से उत्सर्जन (एमिशन) को कंट्रोल में रखने के लिए सख्त नियम भी लाए जाएंगे.

ट्रैफिक चालान में भी होगा बदलाव सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगाए जाने वाले फाइन को भी अपडेट करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवर स्पीडिंग के लिए 1000 से 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. इसके अलावा कम उम्र में ड्राइविंग करता पाए जाने के लिए भी चालान रिवाइज किया जा सकता है. अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और उसे ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. इसके अलावा उस वाहन के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है. इतना ही नहीं उस नाबालिग को 25 साल की उम्र पूरा होने तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा

 

रिपोर्टर :  जे.पी.तिवारी

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