रानीतराई में हुए अंधे कत्ल को सुलझाने मे बालोद पुलिस को मिली सफलता

बालोद : रानीतराई रोड में कोटवारिन देवबती महार उम्र 65 साल के घर से बदबू आने संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने की सूचना पर थाना देवरी स्टाफ ग्राम रानीतराई रोड मृतिका के मकान में जाकर निरीक्षण किया जो संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण व  साइबर सेल की टीम घटना स्थल हेतु रवाना हुए मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करने पश्चात पुलिस डाॅग स्क्वाॅड एवं एफ.एस.एल. वैज्ञानिक अधिकारी और रायपुर से फिंगर प्रिंट टीम भी घटनास्थल पर पहुुंचे। सभी दलों के आने उपरांत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया । विशेषज्ञों के राय उपरांत प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने से थाना देवरी में मर्ग क्रमांक 40/2025 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर प्रकरण में अपराध क्रमांक 151/2025 धारा 332,103 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया ।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक बालोद श्री योगेश कुमार पटेल के निर्देेशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्रीमती मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में एसडीओपी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना देवरी व सायबर सेल की विशेष टीम गठित किया गया। उक्त टीम को विवेचना क्रम में ज्ञात हुआ कि मृतिका कोटवारिन देवबती महार घर में अकेले रहती थी दिनांक 02.10.2025 को उसे किसी के घर से आते हुए देखा गया था। उसके बाद से वह गांव में कही आना जाना नही की । दो-तीन दिन से दिखाई नहीं देने पर पड़ोसी प्रार्थी के द्वारा उसके घर जाने से उसके घर के मुख्य दरवाजे में बाहर से सिटकनी लगा हुआ था ,सिटकनी में ताला लटका हुआ था अंदर से बदबू आ रही थी।  प्रार्थी द्वारा उसके घर के अंदर जाने से कोटवारिन मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतिका के शव को चटाई से ढक दिया गया था।
एसडीओपी बालोद के द्वारा थाना देवरी व सायबर सेल टीम के साथ घटना स्थल से गांव मे आने जाने वाले स्थान के सभी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर उसका बारिकी से एनालिसिस किया गया। गांव के पंचायत भवन में कैम्प कर रात दिन पुलिस लोकल संसूचना व तकनीकी साक्ष्य के मदद से प्रकरण में 02 संदेही को चिन्हांकित कर   1. गोलू उफ़ महेन्द्र कुमार साहू निवासी रानीतराई 2. महेन्द्र कुमार साहू उर्फ गोलू निवासी बडे रानीतराई को हिकमतअमली से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। 
दोनो आरोपी घटना दिनांक 02.10.2025 को चोरी करने ग्राम रानीतराई जाकर कोटवारीन के घर के दरवाजा को दो-तीन बार खटखटाय। जब कोटवारीन दरवाजा खोली तो गोलू उर्फ महेन्द्र कुमार साहू और महेन्द्र साहू ने कोटवारीन को पकड़कर कमरे मे ले जा कर उसे पटक दिया व उसके मुह व गले को दबाकर कोटवारीन की हत्या कर दिये  और उसके घर में अलग अलग जगह थैला में रखे नगदी रकम 24000/- रू. जिसमें 500-500 के 48 नोट थे व चावल की बोरी में रखे 08 नग चांदी के पट्टा, एक नग चांदी की करधन, एक नग चांदी की अंगूठी, कोटवारीन का पेनकार्ड एटीएम कार्ड और कोटवारीन के बाये हाथ में पहने हुए चांदी के ऐठी को  व दाहिने हाथ में पहने एंठी का पेंच नहीं निकला तब महेन्द्र कुमार साहू वहीं पास में रखे लोहे के हंसिया से कोटवारीन के दाहिने हाथ की कलाई को रेत कर कलाई को काटकर अलग कर चांदी की ऐंठी निकाला उसके बाद हंसिया को उसी कमरा के पटाव के ऊपर छिपाकर रख दिये। उसके बाद दोनो आरोपी परछी में बिछे तखत में बैठ गया और गोलू उर्फ महेन्द्र कुमार साहू कोटवारीन के शव के पास बैठकर  एक-एक बीड़ी को निकाल कर पिये। आरोपियो द्वारा  कोटवारीन की हत्या कर उसके घर में रखे नगदी रकम सहित चांदी के जेवर लुट कर ले गये थे । बालोद पुलिस की कड़ी मेहनत से लुट व हत्या की घटना के आरोपी 
1.गोलू उर्फ महेन्द्र साहू पिता मेमलाल साहू पता रानीतराई रोड थाना सुरगी जिला राजनांदगांव 
2 . महेन्द्र कुमार साहू पिता मेघनाथ साहू पता रानीतराई थाना देवरी जिला बालोद को विधिवत गिरफ्तार किया गया ।। 
थाना देवरी के अपराध क्रंमाक 126/2025 धारा 331(4) 305 बीएनएस के प्रकरण में दोनो आरोपियो के द्वारा ग्राम नांहदा में भी 01 सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर ढाई लाख रुपए चोरी करना स्वीकार किए हैं ।  
 आरोपी के नाम पता व अन्य आपराधिक मामले - 
गोलू उर्फ महेन्द्र कुमार साहू पिता मेमलाल साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम रानीतराई (रोड), पुलिस चैकी सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव(छ0ग0) 
1. अपराध क्रमांक 230/2020 धारा  34 (1)  आबकारी एक्ट थाना अर्जुन्दा जिला बालोद
महेन्द्र कुमार साहू पिता मेघनाथ साहू उम्र 28 साल निवासी ग्राम रानीतराई (रोड), थाना देवरी जिला बालोद (छ0ग0) 
1. अपराध क्रमांक -37/2016 धारा 386,506,34 भादवि थाना मोहला जिला राजनांदगांव।
2. अपराध क्रमांक -85/2020 धारा 36 (च) आबकारी एक्ट  थाना देवरी जिला बालोद ।
3. अपराध क्रमांक -149/2021 ने 294,323,506 भादवि थाना देवरी जिला बालोद ।
4. अपराध क्रमांक -15/2022 धारा  34 (1)  आबकारी एक्ट थाना देवरी जिला बालोद ।
 जप्त मशरूका- 
1. 08 नग चांदी के पट्टी।
2. 01 जोड़ी चांदी का एैठी।
3. 01 नग चांदी का करधन ।
4. 01 नग चांदी का अंगूठी।
5. 02 नग बाजारू चुड़ी।
6. 01 नग मोटर सायकल साईन सीजी 08 जेएल 5464।  
उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी व चोरी के प्रकरण को सुलझाने में एसडीओपी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर ,थाना प्रभारी देवरी निरीक्षक श्री राकेश ठाकुर ,सायबर सेल प्रभारी स0उ0निरीक्षक धरम भुआर्य , सउनिराम प्रसाद गजभिये, सउनिराम अजित महोबिया, प्रधान आरक्षक रूमलाल चुरेन्द्र, विवेक शाही, थलेश्वर सुधाकर, आरक्षक भोप साहू ,राहुल मनहरे, संदीप यादव, विपिन गुप्ता, आकाश दुबे, आकाश सोनी, पुरन देवंागन, योगेश पटेल, गुलझारी साहू सायबर सेल,  थाना देवरी से आरक्षक सुरेश प्रीतम, चिमन सिन्हा, भूपत मानिकपुरी, दानीचंद यादव, कौशिक साहू ,अजय राणा, संतोष खुटेल, अवतार महिलांगे, दिलिप बर्मन का विशेष योगदान रहा।
 
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक

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