एसडीएम नूतन कंवर ने अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर उक्त भूखंड की आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर लगाई रोक

बालोद :  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद श्री नूतन कंवर ने बालोद शहर के अंतर्गत स्थित खसरा नंबर 212/1, 213/2, 214/2 में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर इसके जांच के उपरांत उक्त भूखंड की आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर रोक लगाने की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन के अवैध प्लाटिंग के संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम श्री नूतन कंवर द्वारा तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा को इस पूरे मामले की जानकारी ली गई थी। तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराने पर प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाई गई। लेकिन उक्त भूखंड में कोई विक्रय नही होना पाया गया।
     एसडीएम श्री नूतन कंवर ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि प्रायोजन हेतु मुरूम से पाटे जाने एवं दीवार का निर्माण किए जाने पर उक्त भूखंड की आंशिक अथवा पूर्ण विक्रय पंजीयन पर रोक लगाते हुए इस संबंध में उप पंजीयक बालोद को पत्र भी प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही एसडीएम श्री नूतन कंवर ने कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी बालोद को उक्त जमीन में बिना मकान निर्माण, विद्युत खंभा गाड़े जाने के संबंध में भी जानकारी प्रदान करने के लिए पत्र भी प्रेषित किया गया। एसडीएम श्री नूतन कंवर ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत करने पर संबंधित भूस्वामी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि किसी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी बख्शा नही जाएगा। 

रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक 

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