मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई, 6.660 बल्क लीटर देशी शराब एवं ₹300 बिक्री रकम जब्त
बालोद : पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डौण्डीलोहारा के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब, जुआ एवं सट्टा के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देवरी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कबरा रोड के पीछे, देवरी बंगला (मारी बंगला) में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना देवरी पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी अरविंद साहू, पिता नकुल राम साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी देवरी बंगला (मारी बंगला), थाना देवरी, जिला बालोद को मौके पर अवैध शराब बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 37 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब (कुल 6.660 बल्क लीटर) एवं शराब बिक्री की रकम ₹300 बरामद की गई। जब्त शराब एवं नगदी का कुल मूल्य ₹3,260 आंका गया। आरोपी शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 2015 की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
अरविंद साहू, पिता नकुल राम साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी देवरी बंगला (मारी बंगला), थाना देवरी, जिला बालोद।
जब्त संपत्ति
37 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब (6.660 बल्क लीटर)
शराब बिक्री की रकम ₹300
कुल जब्त मशरूका मूल्य : ₹3,260
बालोद पुलिस की अपील
बालोद पुलिस द्वारा 'मिशन नवचेतना' के अंतर्गत अवैध शराब, नशीले पदार्थों, जुआ एवं सट्टा के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक
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