अवैध शराब एवं सट्टा-जुआ के विरुद्ध बालोद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई
बालोद : पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन एवं जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब, जुआ एवं सट्टा के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 24 जुलाई 2026 को आबकारी अधिनियम के 04 प्रकरण एवं जुआ अधिनियम का 01 प्रकरण दर्ज कर कुल 05 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
"मिशन नवचेतना" के तहत थाना बालोद पुलिस ने ग्राम सांकरा (ज.) भाठा, बरगद पेड़ के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी गोकरण ठाकुर, पिता ढालूराम ठाकुर, उम्र 34 वर्ष, निवासी जगन्नाथपुर, थाना बालोद को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 22 अद्धी एवं 10 पौवा (कुल 6.300 लीटर) देशी प्लेन शराब कीमत ₹2,720 तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG-07-LS-0613 कीमत लगभग ₹15,000 जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर निम्न आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई—
छगन लाल निषाद, पिता जंगली राम निषाद, निवासी चिचलगोंदी, थाना अर्जुन्दा।
अमर सिंह, पिता झाडू राम, उम्र 51 वर्ष, निवासी कसही, थाना लोहारा।
लोमन कुमार कुंजाम, पिता नरेन्द्र कुंजाम, उम्र 25 वर्ष, निवासी हितापठार, थाना मंगचुवा।
जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई
थाना बालोद पुलिस ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिवनी के पास सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खिलाते हुए आरोपी अनिल कुमार नेताम, पिता विष्णुराम नेताम, उम्र 38 वर्ष, निवासी सिवनी, थाना बालोद को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी, डॉट पेन एवं ₹2,800 नगद जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
बालोद पुलिस की अपील
बालोद पुलिस द्वारा अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। आम नागरिकों से अपील है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक
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