पूर्व में जिला बदर किए गए आरोपी द्वारा पुनः मारपीट एवं जान से मारने की धमकी, गुण्डरदेही पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलोद : पूर्व में जिला बदर किए गए आरोपी द्वारा पुनः मारपीट एवं जान से मारने की धमकी, गुण्डरदेही पुलिस ने किया गिरफ्तार 

शराब पीने के लिए पैसे मांगकर प्रार्थी से की गाली-गलौज एवं मारपीट पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी  मारपीट में प्रार्थी के दायें गाल एवं पीठ में आई चोट  आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 314/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 119(1), 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध आरोपी के विरुद्ध सितम्बर 2026 में पूर्व में जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रकांत गवर्ना एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही श्रीमती श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, थाना प्रभारी गुण्डरदेही के नेतृत्व में थाना गुण्डरदेही पुलिस द्वारा क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 05.10.2026 को रजिस्ट्री कार्यालय गुण्डरदेही के सामने घटित मारपीट एवं धमकी की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी युवराज तम्बोली को गिरफ्तार किया गया।

 घटना का विवरण

दिनांक 05.10.2026 को प्रार्थी वेदप्रकाश सोनकर निवासी गुण्डरदेही अपने साथी तामेश्वर कुमार सोनकर के साथ रजिस्ट्री संबंधी कार्य से रजिस्ट्री कार्यालय गुण्डरदेही गए थे। रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होने के पश्चात दोनों कार्यालय के सामने बातचीत कर रहे थे।

इसी दौरान आरोपी युवराज तम्बोली निवासी गुण्डरदेही वहां आया और शराब पीने के लिए प्रार्थी से बार-बार पैसे की मांग करने लगा। प्रार्थी द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने इसी बात को लेकर प्रार्थी को अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्का से मारपीट की।

मारपीट के कारण प्रार्थी के दायें गाल एवं पीठ में चोट आई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 314/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों के कथन प्राप्त होने पर आरोपी युवराज तम्बोली, पिता स्व. अशोक तम्बोली, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ.ग.) को दिनांक 06.10.2026 को  बजे  गिरफ्तार किया गया। 

 सितम्बर में  की जा चुकी है जिला बदर की कार्यवाही

उल्लेखनीय है कि आरोपी युवराज तम्बोली के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण माह सितम्बर 2026 में जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके बावजूद आरोपी द्वारा पुनः आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होकर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई।

वर्तमान प्रकरण में थाना गुण्डरदेही पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है।

⚖️ कानूनी कार्यवाही

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 314/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 119(1), 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजी गई ।

 सराहनीय भूमिका

उक्त प्रकरण में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन एवं विवेचना संबंधी कार्यवाही में निरीक्षक रविषंकर पाण्डेय, थाना प्रभारी गुण्डरदेही, सहायक उप निरीक्षक अरविंद साहू, आरक्षक यशवंत देशमुख एवं आरक्षक पंकज तारम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।

 गुण्डरदेही पुलिस की अपील

थाना गुण्डरदेही पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। मारपीट, धमकी, गाली-गलौज एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

 थाना गुण्डरदेही | जिला बालोद (छ.ग.)

“जनता की सुरक्षा – पुलिस की प्राथमिकता”

 

रिपोर्टर : रमेश  कुमार  

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