दीपावली पर्व को देखते हुए बालोद पुलिस अलर्ट, शहर के चौक-चौराहों पर लगाई जा रही यातायात ड्यूटी
बालोद : पुलिस अधीक्षक बालोद श्री किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद श्री चंद्रकांत गवर्ना एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती श्रुति सिंह के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद श्री विनय कुमार एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन बोरकर के नेतृत्व में आगामी दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए बालोद शहर की यातायात एवं बाजार व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
यातायात पुलिस बालोद एवं सिटी कोतवाली बालोद द्वारा शहर में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सदर बाजार एवं शहर के व्यस्ततम मार्गों में प्रवेश करने वाले सभी स्थानों पर यातायात अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।
पूर्व में दिनांक 04.11.2026 को यातायात कार्यालय बालोद में व्यापारी संघ एवं दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बालोद शहर के व्यस्ततम मार्गों, जैसे घड़ी चौक से सदर बाजार, बुधवारी बाजार एवं मधु चौक में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर सुबह 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
शहर में सी-मार्ट, बाल मंदिर स्कूल, कन्या शाला स्कूल एवं पुराने नगर पालिका परिसर को दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया है।
शहर के प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्गों जैसे घड़ी चौक, क्लाडियस क्लीनिक के पास, गणेश पाव भाजी दुकान के पास, बुधवारी बाजार, हलधर चौक, मधु चौक एवं जयस्तंभ चौक पर यातायात अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।
सदर बाजार क्षेत्र में चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, नो-पार्किंग क्षेत्र में अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के विरुद्ध लगातार ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है।
बालोद पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। व्यापारी एवं दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अनधिकृत रूप से सामान फैलाकर व्यवसाय न करें तथा दुकानों के सामने पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रखें।
इसके साथ ही आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, व्यवस्थित तरीके से वाहनों की पार्किंग करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने, शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने तथा नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चलाने देने की अपील की गई है।
साथ ही वाहन चालकों से संयमित गति से वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की गई है।
एक जरूरी तथ्यात्मक सुधार: मूल स्क्रिप्ट में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सदर बाजार में चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, दोनों का उल्लेख है। मैंने इन्हें अलग-अलग रखा है, ताकि नियमों को लेकर भ्रम न हो। साथ ही, प्रकाशन से पहले अधिकारियों के नामों और 04.11.2026 की बैठक की तारीख की पुष्टि कर लें।
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक

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