जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा दिनांक 18.12.2025 को जिला कारागार, बांदा का निरीक्षण
बाँदा : जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती अल्पना द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को दोपहर 03:30 बजे जिला कारागार-बांदा का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस संयुक्त निरीक्षण में श्रीमती जे० रीभा-जिलाधिकारी बांदा, श्रीमान पलाश बसंल पुलिस अधीक्षक बांदा, श्रीमान श्रीपाल सिंह अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बादा, श्रीमान प्रफुल्ल कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-बांदा, श्री विजेन्द्र सिह मुख्य चिकित्सा अधिकारी-बांदा तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-पी०डब्लू०डी०, बादा आदि सम्मिलित रहें।
सर्वप्रथम माननीया जनपद न्यायाधीश महोदया, जिलाधिकारी महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा सयुक्त रुप से बैरको, कारागार अस्पताल व पाकशाला निरीदाण किया गया। सभी बैरको में निरुद्ध बन्दियो से अधिवक्ता न होने की स्थिति में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की जानकारी प्रदान की गयी जिसमें 03 बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराये गये तथा 01 बन्दी की माननीय उच्च न्यायालय में जेल अपील हेतु निर्देशित किया गया। पाकशाला का निरीक्षण किया गया, जहां पर मीनू के अनुसार दोपहर के भोजन तैयार किया जा रहा था। जिला जज महोदया द्वारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया गया। मच्छरों से बचाव हेतु बैरकों के दरवाजों व खुले स्थानो पर मच्छर जाली लगाये जाने के निर्देश जेल अधीक्षक श्री अनिल कुगार गौतम को दिये गये जिससे कि बैरकों में मच्छरों व गन्दगी से बचा जा सके। जिलाधिकारी महोदया द्वारा पीने की पानी की व्यवस्था जांची गयी जो कि सन्तोषजनक पायी गयी तथा सर्दी में समस्त बन्दियों को गर्म कपडे, कम्बल आदि की उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिला जज महोदया द्वारा कारागार अस्पताल का निरीक्षण किया गया जहां असाध्य गम्भीर बीमारी से पीडित बन्दियों से उनके इलाज व खान-पान के सम्बंध में जानकारी ली। अस्पताल में एडमिट बन्दियों से उनरो गुकदगों के सम्बंध में जानकारी ली गयी तथा बताया गया कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हैं तथा उनके पास अपने निजी अधिवक्ता नही हैं, ऐसे में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा को जमानत हेतु अपने प्रार्थना पत्र प्रेषित करें जिससे कि जमानत सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
निरीक्षण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) स०-1404/2023 सुकन्या सान्था बनाम भारत सघ व अन्य में पारित निर्णय दिनाकित 03.10.2024 के अनुपालन में जिला जज महोदय एवं बोर्ड ऑफ विज़टर्स के सदस्यगण द्वारा समस्त बन्दियों से किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव किये जाने अथवा अस्पृश्यता के मामलों के सम्बंध में जानकारी ली गयी एवं समस्त बन्दियों को जानकारी दी गयी कि आप स्वयं भी आपस में किसी प्रकार की जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता की भावना एक-दूसरे के लिए न रखे। यदि आपके साथ किसी बन्दी अथवा कारागार स्टाफ द्वारा जातीय भेदभाव की भावना रखी जाती है अथवा यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके साथ जातीय भेदभाव किया जा रहा है तो आप इसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बादा को उनके साप्ताहिक निरीक्षण मे कारागार आने पर अथवा सचिव महोदय के नाम लिखित प्रार्थना भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा में दिया जा सकता है। कारागार में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में बन्दियों की जाति का कॉलम नही पाया गया।
इसके अतिरिक्त महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। जहा पर जिला जज महोदय द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर महिला बन्दियो के पास मुकदमो की पैरवी हेतु निजी अधिवक्ता न होने की दशा में निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने हेतु जानकारी ली गयी। महिला बन्दियों द्वारा बताया गया कि उन्हे मुकदमों की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जा चुके है। जनपद न्यायाधीश महोदया, जिलाधिकारी महोदया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों को उपहार भेंट किये गये।
निरीक्षण के समय जेल अधीक्षक श्री अनिल कुमार गौतम, उपजेलर श्री निर्भय सिंह, श्री अगित कुगार-स्टेनो, श्री राशिद अहमद डी०ई०ओ० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहें।
रिपोर्टर : क़ासिद अली सिद्दीकी

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