लाइसेंसी शस्त्र (बन्दूक, रिवाल्वर) को आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया

बाराबंकी : पुलिस अधीक्षक बाराबंकी  अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में बाराबंकी पुलिस द्वारा लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने/ लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। 
इसी क्रम में लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने/ लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में थाना कुर्सी पर अभियुक्त मो0 इदरीश पुत्र मो0 सिद्दीक निवासी लोहाराहार मजरे बहरौली थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी के विरूद्ध विपक्षीगणों को रास्ते के विवाद के दौरान अपने लाइसेन्सी बन्दूक से फायर कर देने के संबंध में मु0अ0सं0 272/2023 धारा 307/147/148/149/336/342/323/506 भादवि पंजीकृत है। इसी क्रम में थाना जैदपुर पर अभियुक्त अमरजीत पुत्र स्व0 राम दुलारे ग्राम इंधौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के विरूद्ध विपक्षीगणों को अपना लाइसेन्सी रिवाल्वर दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देने से संबंधित मु0अ0सं0-330/21 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त अमरजीत पुत्र स्व0 राम दुलारे के विरूद्ध कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है-
1. मु0अ0सं0-54/16 धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0-777/20 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवालीनगर जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0-778/20 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0-370/20 धारा 419/420/467/468/469/471/504/506/120बी/34 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज बाराबंकी
5. मु0अ0सं0-330/21 धारा 504/506 भादवि थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी 
6. मु0अ0सं0-332/21 धारा 419/420/467/468/471/504/506/34 भादवि 3(1)द,ध 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0-210/22 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधिनियम थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी
8. मु0अ0सं0 574/22 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
उपरोक्त अभियुक्तों से सम्बन्धित दो अदद लाइसेंसी बन्दूक को चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में थाना कुर्सी व थाना जैदपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया गया। 

शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त की गयी सम्पत्तियों का विवरण-
1. लाइसेंस धारक मो0 इदरीश पुत्र मो0 सिद्दीक निवासी लोहाराहार मजरे बहरौली थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी की लाइसेंसी बन्दूक डी0बी0बी0एल0 गन नंबर 573-Y-96  
2. लाइसेंस धारक अमरजीत पुत्र स्व0 राम दुलारे जो ग्राम इंधौलिया थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी की लाइसेंसी रिवाल्वर संख्या-बी/85637

रिपोर्टर : नफीस अहमद

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