डीएम की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा बैठक संपन्न, दिए आवश्यक निर्देश

बाराबंकी : जिलाधिकारी  शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में लोकसभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग बाराबंकी की जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक आहूत की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जिलाधिकारी  को अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 390 निरीक्षण, 175 छापे, 175 नमूनें, 241 सर्वे नमूने, एमडीएम, पीडीएस, आईसीडीएस के क्रमश: 64, 13 व 29 नमूनें संग्रहीत किये गये । इसी अवधि में 65 नमूनें मानक के अनुरूप नहीं (51 नमूनें अधोमानक, 05 नमूनें मिथ्याछाप/नियमों का उल्लंघन तथा 08 नमूनें असुरक्षित) पाये गये। इसी अवधि में 110 किग्रा0 बेसन मूल्य 15,000/- रुपये, 200 किग्रा0 बूंदी मूल्य 40,000/- रूपये तथा 14200 लीटर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर मूल्य 2,84,000/- सीज किया गया । 1100 किग्रा0 दूषित मिठाइयाँ, खोवा, फल सब्जी आदि अनुमानित मूल्य 2,50,000/- विनष्ट कराये गये तथा इसी अवधि में अभियोजन के अन्तर्गत मा0 न्याय निर्णायक न्यायालय में 42 वाद एवं न्यायिक न्यायालय में 01 वाद दायर किया गया। मा0 न्याय निर्णायक न्यायालय द्वारा 72 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 14,62,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा न्यायिक न्यायालय द्वारा 01 वाद का निस्तारण करते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 3,000/- रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। जिलाधिकारी  द्वारा समिति की बैठक में सम्बन्धित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। जिसमें प्रवर्तन कार्यवाही हेतु तहसील सिरौलीगौसपुर में रंगीन चाय के जिले से बाहर के व्यवसायियों द्वारा आपूर्ति करने पर उनको पुलिस से समन्वय स्थापित कर पकड़ने तथा प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत जनपद के बाहर से खाद्य पदार्थ पनीर की आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों को पुलिस के समन्वय से चिह्नित करने व प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसील रामसनेहीघाट में मिलावटी खोवा बनाये जाने की अभिसूचना के आधार पर उप जिलाधिकारी तहसील रामसनेहीघाट से समनव्य स्थापित कर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, आबकारी विभाग के अन्तर्गत मदिरा की दुकानों के खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण बनवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। हॉकर श्रेणी के अन्तर्गत फल-सब्जी का व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के 05 वर्ष हेतु नि:शुल्क खाद्य पंजीकरण योजना के तहत खाद्य पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु मण्डी परिषद से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। मत्स्य विभाग से समन्वय स्थापित कर आमजनमानस हेतु विक्रय की जा रही मछलियों की गुणवत्ता जाँच हेतु नमूनें संकलित करने के निर्देश दिये गये। महाप्रबन्धक उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग को खाद्य व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसायियों की सूची खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित कराये जाने हेतु कमला नेहरू पार्क को विकसित किये जाने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाराबंकी को निर्देशित किया गया। जिला अस्पताल में इलाज कराने आये मरीजों को बाहर से पर्ची पर दवायें लिखने के सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जनपद में बिना लाइसेन्स के संचालित मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध आवश्यक प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिलाधिकारि (वि0/रा0), अपर पुलिस अधीक्षक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी तथा व्यापार मण्डल से श्री रोहिताश्व दीक्षि, श्री रविनन खजांची, श्री प्रदीप जैन, श्री संतोष जायसवाल आदि सहित आईआईए के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा धनोखर स्थित हनुमान मंदिर हेतु ईट राइट भोग तथा मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी को ईट राइट कैम्पस का प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

रिपोर्टर : नफीस अहमद

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