जिला कृषि अधिकारी द्वारा 8 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया

बाराबंकी : जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में दिनांक 22.07.2025 को नेशनल फर्टिलाइजर्स कम्पनी की एक रैक यूरिया मात्रा-1609.500 मी0टन प्राप्त हुई है, जिसमें से 40 प्रतिशत स्टाक 624.00 मी0टन जिला पी0सी0एफ0 को आवंटित स्टाक रैक से ही सीधे समितियों पर प्रेषित कराया गया। शेष निजी बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति कराया गया। साथ ही सम्बन्धित कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि प्रेषित स्टाक का तत्काल रैक से एक्नॉलेजमेन्ट/आई0डी0 उपलब्ध कराये, ताकि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाये। जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि आज कुल 30 समितियों /बिक्री केन्द्र-डी0सी0डी0एफ0 संगम चौराहा, लक्ष्बर, तेजवापुर, सादुल्लापुर, बनीकोडर, बरौलिया, सैहारा, धौरहरा, त्रिलोकपुर, खजुरी, कोठी, शेषपुर अलीपुर, नवाबपुर कोड़री, भानमऊ, सुढ़ियामऊ, अरूवा, संग्राम नगर, किन्तूर, मऊ, जुलाहटी मोहल्ला, उदईमऊ, खिंझना, सेमरवां, पेचरूवा, सरैया, शेषपुर दमोदर, सरायदुनौली, फतहाबाद, डी0सी0डी0एफ0 मलूकपुर, डी0सी0डी0एफ0 मल्लूपुर पर यूरिया आपूर्ति की गयी। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जैदपुर, सिद्धौर, सेमरावां आदि क्षेत्र के कुल 08 उर्वरक बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आयुष खाद भण्डार बड़ी अरूई, देव खाद भण्डार सेमरावां, का अभिलेख अर्पूण पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। बी-पैक्स छूलापाही सिद्धौर पर निरीक्षण के दौरान यूरिया वितरित की जा रही थी, मौके पर उपलब्ध आंकिक/सहायक को बिक्री रजिस्टर में कृषकों के हस्ताक्षर एवं मो0नं0 अंकित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। समिति/बी-पैक्स सेमरावां पर यूरिया ट्रक से उतर रही थी, बताया गया कि आई0डी0 प्राप्त होने पर इसका वितरण प्रारम्भ किया जायेगा। समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही उनकी जोत/आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी टैगिंग के बिक्री करें, अथवा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कृषकों से अपील की गयी कि अपनी कृषित भूमि/फसल की संस्तुति के अनुसार ही उर्वरक प्राप्त करें, यदि कोई विक्रेता उर्वरक के साथ टैगिंग करें अथवा अधिक दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये तथा रसीद न दे तो तत्काल उर्वरक कन्ट्रोल रूम 9116295764 पर शिकायत दर्ज कराये तथा समितियों पर उर्वरक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत हेतु कन्ट्रोल रूम नम्बर 9653006799 अपनी शिकायत दर्ज करायें।
रिपोर्टर : नफीस अहमद
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