जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्यवाही
फतेहपुर बाराबंकी : आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में प्रतिबंधित, नकली तथा नारकोटिक्स औषधियों के अनधिकृत विक्रय पर रोक लगाने के लिए औषधि विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक बाराबंकी राजिया बानो द्वारा तहसील क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत सूरतगंज स्थित नेशनल मेडिकल स्टोर, फतेहपुर कस्बे की मंशाराम फार्मेसी तथा सूरतगंज मेन चौराहा स्थित विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु प्रदर्शित चार विभिन्न औषधियों के नमूने संदेह के आधार पर संग्रहीत कर राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा को जांच एवं विश्लेषण हेतु भेजे गए। औषधि निरीक्षक ने प्रतिबंधित, नकली एवं नारकोटिक्स औषधियों की उपलब्धता की विशेष रूप से तलाशी ली।
निरीक्षण के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स पर शेड्यूल H-1 रजिस्टर, फार्मासिस्ट की उपस्थिति, औषधियों की क्रय-विक्रय रसीदें तथा नारकोटिक्स दवाओं के अभिलेखों की गहन जांच की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटी या अवैध औषधियों की बिक्री पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक ने सभी केमिस्टों को हिदायत दी कि चिकित्सक के पर्चे के बिना किसी भी प्रकार के सिरप सहित शेड्यूल दवाओं का विक्रय न करें। इस बीच, सूरतगंज स्थित विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर में बिना फार्मासिस्ट के औषधियों की बिक्री किए जाने की पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से स्टोर पर शेड्यूल औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(d) के तहत की गई है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रिपोर्टर : नफीस अहमद


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