ग्राम रसूल पनाह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
बाराबंकी - फतेहपुर माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बाराबंकी श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव के आदेश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उज्ज्वल उपाध्याय के निर्देशानुसार ग्राम रसूलपनाह, पोस्ट एवं तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में LUSM एवं पी.एल.वी. आरती सिंह, पिंकी सिंह, शिवांशू वर्मा, जमालुद्दीन तथा हर्षित कुमार द्वारा ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को बताया गया कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST), दिव्यांगजनों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत, घरेलू हिंसा अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना तथा टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि—
गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाता है। महिलाओं एवं बच्चों को विशेष कानूनी संरक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना है।
यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वह दीवानी न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी कार्यालय अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकता है।
रिपोर्टर - नफीस अहमद
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