बाराबंकी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 22 तरह के वादों का होगा निस्तारण -
फतेहपुर/बाराबंकी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी फतेहपुर कार्तिकेय सिंह और तहसीलदार वैशाली अहलावत ने संयुक्त रूप से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने हाथों में पम्पलेट लेकर आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिमा श्रीवास्तव के निर्देशन और नोडल अधिकारी अपर जनपद न्यायाधीश श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह व सचिव उज्ज्वल उपाध्याय की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर बाराबंकी सहित सभी तहसील न्यायालयों में लोक अदालत की बेंचें लगेंगी, जहां हजारों लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इन 22 प्रकार के वादों का होगा निपटारा
प्राधिकरण द्वारा जारी पम्पलेट के अनुसार लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के मामले, सभी प्रकार के दीवानी वाद, चकबंदी मामले, बैंकों के लोन संबंधित मामले, उपभोक्ता अधिनियम के वाद, भूमि अधिग्रहण, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के वाद, राजस्व वाद, आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद, बिजली-पानी से संबंधित मामले, चेक बाउंस (NI Act), सेवा एवं सेवानिवृत्ति के परिलाभों के मामले, छोटे-छोटे फौजदारी मुकदमें, मोटर वाहन चालानी, अन्य छोटे मामलों की चालानी, मजदूरी संबंधित मामले, प्री-लिटिगेशन मामले-स्थायी लोक अदालत, साधारण लड़ाई-झगड़े और प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की सहमति से होता है, इसमें कोर्ट फीस वापस हो जाती है और फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तहसीलदार वैशाली अहलावत ने कहा कि प्रचार वाहन फतेहपुर तहसील के सभी कस्बों और गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा।
प्राधिकरण ने अपील की है कि "जीवन बहुमूल्य है इसे मुकदमा लड़ने में व्यर्थ न गंवाएं, विवाद नहीं, वैकल्पिक समाधान अपनाएं, शांति व संतोष पाएं।"
अपना वाद लोक अदालत में लगवाने या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन, जनपद न्यायालय परिसर, बाराबंकी में संपर्क कर सकते हैं। सहायता हेतु लैंडलाइन नंबर 05248-229944, नालसा हेल्पलाइन 15100 और टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 जारी किया गया है।
रिपोर्टर : नफीस अहमद
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