46 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे कई के प्राधिकार पत्र निलंबित
बाराबंकी : जिलाधिकारी द्वारा रबी फसलों की बुवाई के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिक्री, टैगिंग आदि की जांच हेतु तहसीलवार कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा जनपद में कुल 46 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले, 18 नमूने ग्रहित किये गये, 02 उर्वरक विक्रेताओं का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया। तहसील रामनगर में उमेश कुमार, उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा कुल 06 छापे डाले गये, तहसील नवाबगंज में राजित राम, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 12 बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये तथा 10 नमूने ग्रहित किये गये। तहसील फतेहपुर में विजय कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 08 छापे डाले गये।तहसील रामसनेहीघाट में सौरभ कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती द्वारा 05 छापे डाले गये तथा तहसील हैदरगढ़ में राहुल कुमार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी द्वारा 07 छापे डाले गये, 04 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये, 01 विक्रेता मेसर्स शिवांश बीज भण्डार सैदनपुर, प्रतिष्ठान पर उपलब्ध न पाये जाने के कारण इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया। तहसील सिरौलीगौसपुर में देशराज, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गु्रप-ए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 08 छापे डाले गये, 04 नमूने ग्रहित किये गये, 01 विक्रेता मेसर्स यादव खाद भण्डार मरकामऊ का प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया। जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर बिना किसी टैगिंग के फार्मर रजिस्ट्री एवं जोत के आधार पर संस्तुत मात्रा में उर्वरक की बिक्री करें, जिसका पूर्ण विवरण बिक्री पंजिका में अद्यतन पूर्ण रखे। अधिक दर पर बिक्री/टैगिंग की शिकायत/पुष्टि पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रिपोर्टर : नफीस अहमद

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