प्लास्टिक बैन कागज़ों में, बाज़ार में खुलेआम बिक्री — बारां में नियमों की अनदेखी उजागर

बारां - शहर में प्लास्टिक पर रोक सिर्फ आदेशों तक सीमित नज़र आ रही है। क्योंकि जिन पॉलीथिन और डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक वस्तुओं पर कानूनन प्रतिबंध है, वही सामान आज भी बाजार में खुलेआम बिकता दिखाई दे रहा है। जब प्लास्टिक बैन है,तो यह बिक्री आखिर किसकी निगरानी में हो रही है?

120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन — पूरी तरह बैन कानून के अनुसार— 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले सभी प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। बनाना गलत, भंडारण गलत,बेचना गलत,और उपयोग करना भी गलत।
लेकिन हकीकत यह है कि बारां के कई बाजारों में ग्राहकों को आज भी धड़ल्ले से पॉलीथिन दी जा रही है। सिंगल यूज़ डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक — इन वस्तुओं पर भी प्रतिबंध प्रतिबंध की सूची में प्रमुख रूप से शामिल  प्लास्टिक प्लेट और कटोरी प्लास्टिक गिलास प्लास्टिक चम्मच, कांटा और चाकू प्लास्टिक स्ट्रॉ और स्टिरर पतले प्लास्टिक फूड कंटेनर प्लास्टिक से बने डिस्पोज़ेबल सर्विंग आइटम यानी खाने-पीने में एक बार इस्तेमाल होने वाला अधिकांश प्लास्टिक सामान कानूनन बैन है। प्लास्टिक प्रतिबंध के पालन और निगरानी में स्थानीय प्रशासन के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भूमिका भी अहम मानी जाती है। लेकिन बारां में प्रतिबंधित प्लास्टिक का खुलेआम बिकना, निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग पर— जुर्माने का प्रावधान है और गंभीर मामलों में कारावास यानी जेल तक की व्यवस्था कानून में मौजूद है। जब 120 माइक्रॉन से कम पॉलीथिन पूरी तरह बैन है, तो यह माल बाजार तक पहुँच कैसे रहा है?

रिपोर्टर - पंकज राठौर 
 

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