02 पखनार 03 को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने के संबंध में आदिवासी समुदायों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

बस्तर :  नवीन ग्राम पंचायत पखनार 02 पखनार 03 को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने के संबंध में आदिवासी समुदायों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन ज्ञात हो की ग्राम पंचायत पखनार 01 के नवीन ग्राम पंचायत पखनार 02. पखनार 03 पृथक से नया ग्राम पंचायत पखनार 02 (एसकेल), पखनार-03 को (ओडसेम) को नवीन ग्राम राजस्व घोषित करने हेतु उ‌द्घोषणा दिनाँक 11/09/2024 को जारी किया गया है जो कि ग्राम गणराज्य पखनार कि राजस्व सीमा पहले से एक है इस राजस्व सीमा के अंदर ग्राम पंचायत पखनार 1. 2.3 है इसमे से पखनार 2 पखनार 3 तहसील दरभा का परिसीमन (राजस्व ग्राम तीनी पंचायत की आपसी बिना ग्राम सभा के सहमति से अवैध रुप् से किया गया है जिसमें तीनों पंचायत (गाँव) के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है भविष्य में आगे कभी तीनों पंचायत (गाँव) स्थिति और बिगड़ने कि संभावना है इसमे वाद-विवाद की स्थिति है ग्राम सभा पखनार के पारंपरिक सीमा CFR भी प्राप्त है CFR क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त जंगल के कारण भी बना हुआ है इस तरह के गंभीर समस्या को देखते हुए ग्राम सभा ग्राम गणराज्य पखनार के हम आदिवासी समुदाय सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है की पंचायत तीन बन गया है इसमे हमे कोई आपति नहीं है लेकिन राजस्व सीमाकन अलग नही चाहते है इसलिए ग्राम पचनार 2, पखनार 3 नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जाने का ग्रास निर्णय लिया है ग्राम पंचायत पखनार 123 के आदिवासी समुदायों में नया राजस्व ग्राम बनाए अपर कलेक्ट स्थाम महास्य को करना जाते की बात को लेकर लोगों में आक्रोश व आशान्ति बनाई हुई है ग्राम सभा पखनार 12 3 के द्वारा समुदाय सामुदायिक रूप से परिसीमन (नवीन राजस्व ग्राम) पर आपत्तिः व रोक लगाने निर्णय आवक लिक्तिया है की तीनों पंचायतों (गाँव) के आपसी बाम सभा के निर्णय के बाद ही परिसीमन करे अन्यथा बिना ग्राम सभा सहमति के शासन प्रशासन द्वारा दबाव पूर्वक परिसीमन (नवीन राजस्व ग्राम) बनाए जाने पर तीनों पंचायतों के बीच वाद विवाद या कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगी ।

रिपोर्टर : कृष्णा पटेल 

 

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