चोपना में उड़ा रहे है कानून की खुलेआम धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद सज रहे हैं मछली बाज़ार

बेतुल : चोपना बाज़ार ओर आसपास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बाजार व क्षेत्र में धरल्ले से प्रतिबंधित मछली बिक रही हैं वही मध्यप्रदेश में मछली पकड़ना 16 जून से 15 अगस्त तक बंद रहता है। यह अवधि मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है, ताकि उनकी आबादी को संरक्षित किया जा सके. इस दौरान, नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ना, उनका परिवहन करना और बेचना प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने पर जुर्माना या जेल हो सकती है. वर्षा ऋतु के दौरान मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज़ सीजन घोषित किया गया है।
मत्स्य पालन विभाग के आनुसार, इस अवधि में वे सभी जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी से है या जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा में आते हैं, उनमें मछली पकड़ना, विक्रय, विनिमय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित हैं ओर उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य संशोधितअधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रवधान है लेकिन चोपना क्षेत्र में ईसकता कोई असर नही आता अब देखना ये है कि क्या चोपना पुलिस या मत्स्य विभाग इस पर कोई ठोस कार्यवाही करते हैं या मौन व्रत का पालन करते हैं।

रिपोर्टर : नित्यानंद राय

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