सहारा कम्पनी में निवेश कर राशि डबल करने का झांसा देकर 05 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बैतूल : पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सारणी पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना सारणी पुलिस द्वारा सहारा कम्पनी में निवेश कर राशि डबल करने का झांसा देकर 05 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

फरियादी नानू मवासे पिता अमरलाल मवासे, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम राजेगांव खापा, थाना सारणी, जिला बैतूल द्वारा थाना सारणी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी सर्वदेव ओझा, निवासी अस्पताल कॉलोनी पाथाखेड़ा द्वारा सहारा कम्पनी में निवेश कर राशि डबल कर देने का झांसा देकर दिनांक 04.10.2021 को चेक के माध्यम से कुल 05 लाख रुपये प्राप्त कर लिए।

फरियादी द्वारा राशि निवेश करने के पश्चात आरोपी द्वारा सहारा कम्पनी में जमा की गई राशि की कोई रसीद प्रदान नहीं की गई। साथ ही जब फरियादी द्वारा बैंक से चेक संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तो यह पाया गया कि उक्त राशि सहारा कम्पनी में जमा न होकर आरोपी के स्वयं के खाते में जमा हुई है।

उक्त रिपोर्ट पर थाना सारणी में अपराध क्रमांक 25/26, धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई :* 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस द्वारा प्रकरण की गहन विवेचना की गई।

 गिरफ्तारी की कार्यवाही : 
विवेचना के दौरान थाना सारणी पुलिस द्वारा आरोपी
सर्वदेव पिता बृम्हदेव ओझा, उम्र 55 वर्ष, निवासी अस्पताल कॉलोनी पाथाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को दिनांक 25.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की विवेचना जारी है।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण : 
 *सर्वदेव पिता बृम्हदेव ओझा, उम्र 55 वर्ष
निवासी – अस्पताल कॉलोनी, पाथाखेड़ा* 

 प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी:

थाना प्रभारी : निरीक्षक जयपाल इनवाती, उप निरीक्षक : प्रीति पालेवार, प्रधान आरक्षक : श्रीराम उईके, आरक्षक : जितेन्द्र जाट

पुलिस अधीक्षक की आमजन से अपील : 
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिक लाभ, राशि डबल करने अथवा अवास्तविक निवेश योजनाओं का झांसा दिए जाने पर सतर्क रहें। निवेश से पूर्व संबंधित संस्था की वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या डायल 112 पर दें।

संवाददाता : संदीप वाईकर

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