563 ब्रास रेत प्रकरण में कंपनी को बड़ा झटका- 1 करोड़ 1 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना बरकरार
भामरागढ़ : मौजा ताड़गांव, तहसील भामरागढ़ में 563 ब्रास रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले में मेसर्स जी.एस.डी. इंडस्ट्रीज, नागपुर को बड़ा झटका लगा है। एटापल्ली के सहायक जिलाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ने 19 अगस्त 2026 को पारित आदेश में कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए तहसीलदार, भामरागढ़ द्वारा लगाए गए 1 करोड़ 1 लाख 90 हजार 300 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 247 के तहत यह अपील दायर की गई थी। इस मामले में तहसीलदार, भामरागढ़ ने 25 सितंबर 2025 को मेसर्स जी.एस.डी. इंडस्ट्रीज के खिलाफ 563 ब्रास रेत के उत्खनन एवं परिवहन के मामले में दंडात्मक आदेश पारित किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान रेत उत्खनन के लिए दी गई अनुमति की अवधि, नदी में हुई वर्षा, उत्खनन एवं परिवहन के रिकॉर्ड, CCTV से संबंधित शर्तों तथा परिवहन परमिट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। आदेश में विभिन्न रिकॉर्ड एवं पंचनामों के आधार पर कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस मामले में संतोष ताटीकोंडावर, निवासी कमलापुर, तहसील अहेरी, जिला गडचिरोली ने शिकायत आवेदन दाखिल किया था। आदेश की प्रति उन्हें भी सूचनार्थ भेजी गई है।
उपविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में तहसीलदार, भामरागढ़ द्वारा 25 सितंबर 2025 को पारित दंडात्मक आदेश को कायम रखते हुए अपील खारिज कर दी है। साथ ही संबंधितों से जुर्माने की राशि वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले से ताड़गांव के 563 ब्रास रेत प्रकरण में प्रशासन की कार्रवाई कायम रही है और संबंधित कंपनी को बड़ा आर्थिक झटका लगा है।
रिपोर्टर - प्रशांत नामनवार
No Previous Comments found.