गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र व्यक्ति योजना से करायें नाम पृथक

भरतपुर : माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि अन्तिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों को अपना नाम स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से हटाने के लिए 1 नवम्बर 2024 से गिव अप अभियान प्रारम्भ किया गया था। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में ऐसे परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र है जिसमे कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वाग्रताशासी संस्थाओं में कर्मचारी अथवा अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो तथा परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर/वाणिज्यिक वाहन आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर। उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17 लाख 63 हजार व्यक्तियों में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा तथा भरतपुर जिले में अब तक 10 हजार 170 व्यक्तियों द्वारा गिव अप करते हुए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें अब तक राजस्थान में 20 लाख 80 हजार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडा गया है और भरतपुर (डीग सहित) जिले में 1 लाख 14 हजार व्यक्तियों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि गिवअप अभियान में भरतपुर जिले में 202 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी। गिव अप अभियान के तहत प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बतााय कि खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान की वैधता 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कराने के लिए इच्छुक व्यक्ति खाद्य विभाग की वेबसाइट ीजजचेरू//विवक.तंरंेजींद.हवअ.पद पर आवेदन कर सकता है अथवा उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध गिव अप फार्म भरकर अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी के समक्ष गिव अप फार्म भरकर खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम पृथक करा सकता है।
रिपोर्टर : रीना
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