अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई, 3 एलपीजी सिलेंडर सहित सामग्री जब्त

भरतपुर :  जिले में अवैध गैस रिफिलिंग एवं घरेलू गैस के अवैध भण्डारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को जांच दल द्वारा कार्रवाई की गई। जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान डीग रोड स्थित एक ऑयल मिल पर घरेलू एलपीजी गैस को विद्युत मोटर की सहायता से अवैध रूप से कार में रिफिलिंग करते हुए पाया गया। मौके से 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, एक गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया। जब्त सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कब्जे में लेकर संबंधित गैस एजेंसी की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग अवैध रिफिलिंग कार्य में किया जा रहा था तथा इस कार्य के लिए कोई वैध अनुज्ञापन अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जिस वाहन में रिफिलिंग की जा रही थी, उसे भी मौके से जब्त कर पुलिस थाने में अभिरक्षा हेतु भेजा गया। मामले में ऑयल मिल के मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना एवं एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 16 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अवैध गैस रिफिलिंग जैसी गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
 
रिपोर्टर : देवेन्द्र 

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