शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों हेतु पेंशन अदालत का आयोजन

भरतपुर :  निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर एवं अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर के निर्देशानुसार पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है।
प्राप्त निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश जारी करने में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों/पेंशनर्स के लिए संभाग स्तर पर प्रतिवर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी माह में पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।
कोषाधिकारी डॉ. लोकेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निर्धारित परिवेदना प्रपत्र कोष कार्यालय भरतपुर में 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र कोष कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सभी संबंधित पेंशनर्स समयसीमा का पालन करते हुए 25 मार्च तक अपने प्रकरण प्रस्तुत करें, ताकि पेंशन अदालत में उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके।

रिपोर्टर : देवेन्द्र 

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