अफीम की अवैध खेती पर प्रशासन सख्त, मुखियाओं को एनडीपीएस एक्ट की धारा 47ए के तहत नोटिस

चतरा :  लावालौंग प्रखंड क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने को लेकर बुधवार को प्रखंड सभागार में जागरूकता एवं समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगरगोजे शुभम भाऊ साहब तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी विपिन कुमार भारती ने किया। इसमें प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं अन्य लोग शामिल हुए।कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रखंड क्षेत्र में किसी भी कीमत पर अफीम की अवैध खेती नहीं होने दी जाएगी। अवैध खेती की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी रखने तथा इसकी सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को देने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने और अफीम की खेती से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की।वहीं, अफीम की अवैध खेती की जानकारी मिलने के बावजूद इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं देने की स्थिति में जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी गई। इसी क्रम में थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने लावालौंग की ओर से एनडीपीएस एक्ट की धारा 47ए के तहत मुखियाओं को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध पोस्ता, कैनाबिस या कोका की खेती की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना पुलिस अथवा संबंधित अधिकारी को देना आवश्यक है। सूचना छिपाने या अपने दायित्वों की उपेक्षा करने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध मादक पदार्थों की खेती पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच समन्वय जरूरी है। इसके लिए सभी से सहयोग करने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की गई।

रिपोर्टर : मो0 साजिद

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