राशन कार्ड में आय छिपाकर अनाज लेने वालों पर सख्ती,दस लाभुकों से लाखों रुपये की वसूली का नोटिस

चतरा : लावालौंग प्रखण्ड अन्तर्गत चतरा जिला आपूर्ति शाखा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र होने के बावजूद वर्षों से सरकारी राशन का लाभ लेने वाले लाभुकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी कर उनसे सरकारी अनाज की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जारी नोटिस के अनुसार सत्यापन के दौरान संबंधित लाभुकों के परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।इसके बावजूद वे वर्ष 2015 से सरकारी राशन योजना का लाभ लेते रहे।इसी आधार पर उनसे अब सरकारी अनाज की कीमत की वसूली की जा रही है।जिन लाभुकों को नोटिस जारी किया गया है,उनमे बान्दू गांव के किशोर साहू से 240128 रुपये इसी गांव के रामचंद्र साहू से 60032 रुपये तथा ईश्वरी साहू से 60032 रुपये वसूली की बात कही गई है।वहीं पोटम गांव के संतोष तिर्की से 120064 रुपये इसी गांव की विमला देवी से 120064 रुपये तथा चुकरू गांव के सुनील कुमार रजक से 90048 रुपये,कोलकोले गांव के मो. अली से 55104 रुपये एवं मंजर आलम से 150080 रुपये,
शिवराजपुर गांव के मनीष टोप्पो से 120064 रुपये एवं सेमल उरांव से 69216 रुपये की वसूली की बात कही गई है।
जिला आपूर्ति शाखा ने सभी लाभुकों को निर्देश दिया है कि वे नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित सरकारी खाते में राशि जमा कर चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराएं।ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपात्र होकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के विरुद्ध आगे भी सत्यापन अभियान जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इसलिए जो भी लाभुक अपात्र हैं वह स्वेच्छा पूर्वक अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें।

रिपोर्टर : मो0 साजिद

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