खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन की नजर, एक्सपायरी और प्रतिबंधित रंगों की बिक्री पर होगी कार्रवाई
अखबार में खाद्य सामग्री परोसने पर रोक, निर्माण तिथि, बैच नंबर व समाप्ति तिथि जांचने का निर्देश
हजारीबाग- उपायुक्त हेमंत सती के आदेश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशि जायसवाल के निर्देश पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना था।
निरीक्षण के दौरान कल्लू चौक स्थित वी-मार्ट, ठाकुरबाड़ी मंदिर स्थित रिटेल शॉप, विवेक कुमार केशरी की दुकान, कृष्णा फास्ट फूड, मालवीय मार्ग स्थित विक्की स्ट्रीट फूड, पुराना बस स्टैंड स्थित निहारिका रिटेल शॉप, दिनेश जनरल स्टोर, संतोष कुमार एवं सुनील कुमार की दुकानों की जांच की गई। इसके अलावा बोड्डम बाजार स्थित उत्सव फूड एंड कैफे तथा सुभाष मार्ग स्थित बिनोद डेयरी का भी औचक निरीक्षण किया गया।खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री से पहले उसकी निर्माण तिथि, पैकिंग विवरण, बैच नंबर और समाप्ति तिथि की अनिवार्य रूप से जांच करें। एक्सपायरी डेट पार कर चुकी या निर्धारित मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री की बिक्री पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
टीम ने मिठाई दुकानदारों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को विशेष रूप से चेताया कि खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटकर अथवा अखबार पर रखकर ग्राहकों को नहीं परोसा जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अखबार की स्याही एवं उसमें मौजूद अन्य तत्व खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में मेटानिल येलो जैसे प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विभाग ने कहा कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति रही। विभाग ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इस दिशा में निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहे.
संवाददाता -मुकेश सिंह हजारीबाग
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