नवीन आपराधिक अधिनियमों की जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन

छिंदवाडा : नए कानून के तहत थाना चांद में दर्ज हुई प्रथम एफआईआरभारत सरकार द्वारा आज 01 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आज पुलिस लाईन छिंदवाड़ा स्थित प्रशिक्षण हॉल में नवीन आपराधिक अधिनियमों के अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.) 2023 के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शीलेन्‍द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य और पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह, डीपीओ छिन्दवाड़ा श्री समीर पाठक, पी.जी.कॉलेज के प्राध्यापक श्री राजेन्द्र मिश्रा, प्रोफेसर लॉ कॉलेज सुश्री दमयंती कटरे, सुश्री स्नेहा सिंह व श्री कमलेश छपरे, एडीपीओ श्री अभय ठाकुर व श्री संजय पाल, अधिवक्ता श्री पीयूष शर्मा व संजय सेवतिया, श्री रमेश पोफली, श्री दिनेश मालवीय पूर्व पार्षद, श्रीमती सरिता दुबे, नीलम अहिरवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुश्री सरोज शर्मा, रिटायर्ड उनि श्री शिवभवन सिंह ठाकुर, सीएसपी श्री अजय राणा, उपुअ अजाक श्री राजेश बंजारे, एसडीओपी परासिया श्री जितेन्द्र जाट, एसडीओपी चौरई श्री सौरभ तिवारी, डीएसपी महिला सुरक्षा शाखा श्रीमती प्रियंका पाण्डे, रक्षित निरीक्षक श्री आशीष तिवारी, थाना प्रभारी यातायात श्री राकेश तिवारी सहित जिले के सभी थाना प्रभारी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार, बुध्दिजीवी, गणमान्य नागरिक, पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी और एनसीसी केडेट्स उपस्थित थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवीन आपराधिक अधिनियमों के अन्तर्गत नवीन कानून के बारे में आम जनमानस को अवगत कराना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने कानून जिन परिस्थितियों में बनाए गए थे, वे परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अपराध करने के तरीके भी बदल चुके हैं। ऐसे में इन कानूनों में भी परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए ये तीन नए कानून लाए गए हैं। नए कानून में समयबध्द तरीके से जांच एवं कोर्ट में सुनवाई को प्राथमिकता दी गई है। नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इनमें कई प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में देश के जागरूक नागरिक और भारतीय होने के नाते हम सभी का यह फर्ज है कि ना केवल हम खुद इन नए कानूनों को जानें बल्कि अपने से जुड़े हर व्यक्ति को इनके बारे में जागरूक करें, जिससे इनका क्रियान्वयन सफल हो सके। उन्होंने उपस्थित सभी बुध्दिजीवियों पर भरोसा जताया कि उनके सक्रिय सहयोग और जागरूकता से हम इन नए कानूनों को जिले में अच्छी तरह से लागू करने में पूरी तरह सफल होंगे और अपराधियों को सख्ती से सजा दिलाएंगे। पुलिस अधीक्षक श्री खत्री ने नए कानूनों और हुए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं नए कानूनों की खास बातें बताईं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवर्तन के समय थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक मानसिकता के साथ इन नए कानूनों को पढ़ें और समझें तो उनके क्रियान्वयन और बेहतर अपराध नियंत्रण में बहुत ही आसानी होगी। नए कानून में पूरी पारदर्शिता रखी गई है, महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।नए कानून के तहत थाना चांद में दर्ज हुई प्रथम एफआईआर- कार्यशाला में टीआई चांद ने बताया कि आज नए कानून लागू होने के पहले दिन थाना चांद में प्रथम एफ.आई.आर.दर्ज की गई। प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना चांद में अपराध क्र. 294 / 24 धारा 296, 115 (2) 351 (3) बी.एन.एस. का प्रकरण पंजीबध्द किया गया। प्रार्थी को आई चोटों का तत्काल मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु तत्काल सउनि श्री पवन यादव थाना चांद को मौके पर रवाना किया गया।

 

 

रिपोर्टर : तरुण तिवारी

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